हरिद्वार के घाट पर हिंदू युवती के साथ आए मुस्लिम युवक को मारा, गालियां दीं, फिर सिर मुंडवा दिया
पीड़ित के साथ घाट पर आई युवती उसे बचाने की कोशिश करती है. लेकिन आरोपी मुस्लिम युवक को गाली देना और मारना जारी रखते हैं. वे युवती के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं.

हरिद्वार (Haridwar) के विष्णु घाट पर हिंदू युवती के साथ आना एक मुस्लिम युवक को भारी पड़ गया. कुछ लोगों ने ना सिर्फ गाली-गलौज करते हुए उसकी पिटाई की, बल्कि जबरदस्ती उसका सिर मुंडवा दिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस प्रकरण पर गंभीरता दिखाते हुए एसपी सिटी ने केस दर्ज किया है.
हिंदू लड़की संग दिखा तो की बदसलूकीहरिद्वार में हर की पौड़ी से दो किलोमीटर की दूरी पर है विष्णु घाट. 22 नवंबर की दोपहर यहां एक युवक अपनी मित्र के साथ बैठा हुआ था. तभी वहां कुछ लोग आए. उन्होंने युवक से उसका आधार कार्ड मांगा और नाम पूछा. उसे देखकर पता चला कि युवक मुस्लिम समुदाय से है. और उसके साथ मौजूद युवती हिंदू है. इसके बाद उन्होंने उस युवक को थप्पड़ मारे और गाली-गलौज की. फिर घाट पर खड़े हज्जाम से लड़के का सिर मुंडवा दिया. आरोपियों ने अपनी हरकत की रिकॉर्डिंग की और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
आजतक से जुड़े मुदित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक युवक से बदसलूकी करने वाले हिंदूवादी संगठनों के सदस्य बताए गए हैं. वायरल वीडियो में वे खुद इसका दावा कर रहे हैं. पीड़ित के साथ घाट पर आई युवती उसे बचाने की कोशिश करती है. लेकिन आरोपी मुस्लिम युवक को गाली देना और मारना जारी रखते हैं. वे युवती के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाते हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया. मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.
पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मामले की जांच शुरूवीडियो में पीड़ित युवक ने बताया कि वो उत्तराखंड के काशीपुर का रहने वाला है. जबकि युवती यूपी के बिजनौर की रहने वाली है. उनका वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल ने घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया. वहीं हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा,
“एक युवक का कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बाल काट दिए जाने का मामला सामने आया है. मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है. वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.”
पुलिस ने बताया कि पीड़ित मोहम्मद महफूज की तहरीर पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
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