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बस स्टॉप पर लड़की से बात कर रहा था हफीद, लोगों ने पकड़कर बुरी तरह पीट दिया

जिसे पीटा गया उसके खिलाफ लड़की के पिता ने यौन शोषण का केस किया है.

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7 जनवरी 2023 (अपडेटेड: 7 जनवरी 2023, 06:40 PM IST)
Muslim boy beaten in Dakshina Kannada
आरोप है कि कुछ लोग हफीद को बस स्टॉप से किसी सुनसान जगह ले गए थे (फोटो: आजतक)
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कर्नाटक ( Karnataka) के दक्षिण कन्नड़ जिले से एक मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला सामने आया है. ऐसा बताया जा रहा है कि युवक को कुछ लोगों ने इसलिए पीटा क्योंकि वो एक हिंदू लड़की से बात कर रहा था. इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. वहीं जिसे पीटा गया, उसके खिलाफ लड़की के पिता ने शिकायत की है. युवक की उम्र 20 साल और लड़की नाबालिग (उम्र 17 साल) बताई जा रही है. 

बस स्टॉप पर लड़की से बात कर रहा था युवक

आजतक के सगाय राज की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 12 लोगों ने हफीद नाम के युवक की पिटाई की. घटना 5 जनवरी की है. हफीद दक्षिण कन्नड़ के सुब्रमण्या KSRTC बस स्टैंड के पास एक हिंदू लड़की से बात कर रहा था. अचानक कुछ लोग आए और लड़के को पकड़कर एक जीप से किसी सुनसान जगह पर ले गए. आरोप है कि वहां उन लोगों ने लड़के की खूब पिटाई की और चाकू दिखाकर दोबारा उस लड़की से न मिलने की धमकी दी. 

Muslim boy beaten after seen with hindu girl
युवक की पिटाई की गई (फोटो: आजतक)

हफीद के पिटाई की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं. तस्वीरों में हफीद अंडरगारमेंट में जमीन पर पड़ा दिख रहा है. उसके शरीर पर पिटाई के निशान भी नजर आ रहे हैं. इस मामले में 5 जनवरी को सुब्रमण्या पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज कराई गई. FIR भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (मारपीट), 324 (किसी हथियार से चोट पहुंचाना), 307 (हत्या) और 365 (किडनैप) के तहत केस दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक युवक एक साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए लड़की के संपर्क में आया था. दोनों अक्सर बस स्टॉप पर मिला करते थे. 

लड़की के पिता ने युवक पर लगाए आरोप

वहीं इस मामले में लड़की के पिता ने 6 जनवरी को हफीद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के मुताबिक लड़की कॉलेज से घर जाने के लिए सुब्रमण्या बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी. इस दौरान हफीद ने उसका फोन नंबर मांगा और लड़की के मना करने पर उसका हाथ पकड़ लिया. आरोप है कि हफीद ने लड़की का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की और उसे धमकी दी. 

लड़की के पिता ने बताया कि घर आकर लड़की डरी हुई थी और घटना के बारे में कुछ बोल नहीं पाई. रिपोर्ट के मुताबिक बाद में लड़की ने घटना के बारे में बताया. लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस ने IPC की धारा 354(b) (यौन उत्पीड़न), 506 (धमकी) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 12 (यौन उत्पीड़न) के तहत केस दर्ज किया है. 

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने कहा है कि दोनों FIR के मुताबिक मामले की जांच की जा रही है. युवक की पिटाई करने वालों की पहचान हो गई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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