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शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वारंट जारी, मामला क्या है?

शिवराज सिंह के अलावा BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्यप्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है. तीनों BJP नेताओं के खिलाफ जबलपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है.

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warrant against shivraj singh
जबलपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. (फोटो: PTI)
3 अप्रैल 2024 (Updated: 3 अप्रैल 2024, 22:39 IST)
Updated: 3 अप्रैल 2024 22:39 IST
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मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. उनके अलावा प्रदेश BJP के अध्यक्ष वीडी शर्मा और मध्यप्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है. आजतक के धीरज शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मामला राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की ‘मानहानि’ से जुड़ा है. तीनों BJP नेताओं के खिलाफ जबलपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है. 

शिवराज चौहान के खिलाफ वारंट क्यों?

रिपोर्ट के मुताबिक विवेक तन्खा के वकील शिवेंद्र पांडे ने बताया कि तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था. इसका संज्ञान लेते हुए स्पेशल कोर्ट MP/MLA जबलपुर ने तीनों नेताओं को एक तय तारीख पर प्रस्तुत होने को कहा था. जिस दिन ये तारीख लगी हुई थी, उस दिन तीनों आरोपियों की तरफ से चुनावी व्यस्तता का हवाला देते हुए आगे की तारीख मांगी गई थी.

इस पर कोर्ट ने आगे की तारीख 7 जून, 2024 दी थी और इस तारीख पर तीनों आरोपियों का उपस्थित होने के लिए कहा था. तन्खा के वकील ने बताया कि किसी को हाजिरी से माफी देते वक्त कोर्ट को परिवचन यानी अंडरटेकिंग लेने की जरूरत होती है. अंडरटेंकिंग के लिए मामले में 2 अप्रैल, 2024 की तारीख दी गई थी.

अब मंगलवार, 2 अप्रैल को जब ये केस MP/MLA कोर्ट के सामने लगाया गया, तब तीनों नेताओं के वकीलों की ओर से एक और आवेदन दिया गया. बताया गया कि वो अंडरटेकिंग देने में असमर्थ हैं क्योंकि तीनों BJP नेता लोकसभा प्रत्याशी हैं और वो चुनाव में व्यस्त हैं. BJP नेताओं की तरफ से अंडरटेकिंग के लिए एक और मौका मांगा गया. इस पर विवेक तन्खा के पक्ष की तरफ से आपत्ति की गई.

इसके बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई और 7 जून, 2024 को होने वाली सुनवाई की तारीख को एक महीने पहले 7 मई, 2024 कर दिया. साथ ही, तीनों नेताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ 500-500 रुपए के जमानती वारंट भी जारी किए. 

विवेक तन्खा की मानहानि वाला मामला क्या है?

विवेक तन्खा के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मध्यप्रदेश के लोकल बॉडी चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर एक केस पेंडिंग था. केस ये था कि लोकल बॉडी चुनाव में कितना OBC आरक्षण रहेगा. इस मामले में विवेक तन्खा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण पेश किया गया था. 

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई थीं, जो आदेश के विपरीत थीं. BJP नेताओं ने विवेक तन्खा को ‘OBC विरोधी’ बताते हुए उनके खिलाफ बयानबाजी की थी. 

विवेक तन्खा के नाम से कुछ ऐसी बातें बोल दी गई थीं, जो उन्होंने कही नहीं थीं. इससे विवेक तन्खा की छवि को हानि पहुंची थी. इस मामले में विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा और  भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानि का केस किया था.

अब इस मामले की सुनवाई 7 मई को होगी. इस दौरान तीनों नेताओं को मौजूदा होना जरूरी है, अगर तीनों नेता कोर्ट के समझ प्रस्तुत नहीं होते हैं, तो कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा.

वीडियो: 'बीजेपी मेरी मां, अटल जी ने मुझे विदिशा सीट सौंपी' : शिवराज सिंह चौहान

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