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"मेरे कपड़े फाड़े, होंठ काटे, चिमटे से दागा" - गुरुग्राम की 14 साल की बच्ची की ये कहानी दहलाएगी!

'मेरे कपड़े उतारकर डंडों से मेरी पिटाई की'

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9 फ़रवरी 2023 (अपडेटेड: 9 फ़रवरी 2023, 10:35 AM IST)
A minor girl from Ranchi, hired by a Gurugram couple to care for their daughter, was thrashed using sticks and blades by the couple.
नाबालिग ने बताई मालिकों की करतूत (फोटो-ट्विटर)
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गुरुग्राम में 14 साल की बच्ची को बेरहमी से टॉर्चर करने वाले कपल को अरेस्ट कर लिया गया है. नाबालिग के पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं (Gurugram Couple Tortured Minor Help). अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता ने दोनों आरोपियों की करतूत के बारे में बताया है. कभी कपड़े उतरवाए, कभी भूखा रखा तो कभी गला घोंटकर डराने की कोशिश की. आरोपियों के नाम मनीष कौर और कमलजीत कौर हैं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार, 8 फरवरी को बच्ची ने पुलिस अधिकारियों को बताया,

“मुझे रस्सी, लाठियों से पीटा गया. उन्होंने मेरे हाथ और होंठ काटने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया. वो मुझे गर्म लोहे के चिमटे से मारते थे और जलती माचिस लगाते थे. कपड़े धोते और घर का काम करते हुए उन्होंने मुझसे कपड़े उतरवाए.”

नाबालिग की मेडिकल रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर के कई हिस्सों जैसे चेहरे, हाथ, पीठ और पैरों पर आठ चोटें थीं. 14 साल की बच्ची ने बताया,

“मुझे बस रात में खाना दिया जाता था. वो भी बस एक छोटा कटोरा चावल. मैंने कभी-कभी कूड़ेदान से बचा हुआ खाना भी खाया. मैं मजबूर थी और किसी को बताने से डरती थी. वो कहते थे कि मैंने समय पर काम नहीं किया इसलिए वो मुझे पीट रहे हैं.”

रांची की रहने वाली पीड़िता बताती है,

“मैं अक्सर फर्श पर बिना कपड़ों के सोती थी. मेरे लाए हुए कपड़े फाड़ दिए. मेरे कपड़े उतारकर डंडों से मेरी पिटाई की. एक बार तो उन्होंने मेरा गला घोंटने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की धमकी दी.”

अस्पताल के एक डॉक्टर ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा,

“उसके शरीर पर कई कट और जलने के निशान हैं. कुछ घाव और खरोंच भी हैं, जिसमें एक छाती पर भी है, उसके कान सूजे हुए हैं.”

आरोपी मनीष खट्टर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और कमलजीत कौर एक पीआर फर्म में काम करती थी. आरोपों के सामने आने के बाद दोनों कंपनियों ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिग लड़की को एक प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए काम पर रखा गया था. दंपति ने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी की देखभाल के लिए उसे काम पर रखा था. दंपति पर IPC की धारा 323 (चोट पहुंचाना), 342 (गलत तरीके से कैद करना), जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है. अस्पताल ने रांची के गांव में नाबालिग के परिवार से संपर्क किया है. आगे की कार्रवाई जारी है. 

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