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डोसे के साथ सांभर नहीं दिया, नाराज शख्स ने रेस्टोरेंट से ऐसा बदला लिया, आप सोच नहीं सकते!

11 महीने लड़ाई लड़ी, फिर ऐसी जीत मिली कि रेस्टोरेंट वाला याद रखेगा.

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13 जुलाई 2023 (अपडेटेड: 13 जुलाई 2023, 03:02 PM IST)
man made restaurant to pay 3500 rupees as fine for not serving sambhar with dosa in bihar
सांभर ना देने पर रेस्टोरेंट को भरना पड़ा 3500 का जुर्माना (फोटो- आजतक/Wikimedia)
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एक आदमी गया रेस्टोरेंट. डोसा (Dosa) आर्डर किया. डोसा आया मगर साथ में सांभर (Sambhar) नहीं था. गुस्साए आदमी ने रेस्टोरेंट को ऐसा सबक सिखाया कि आगे ऐसी गलती ना होगी. दरअसल शख्स ने कानून का सहारा लिया. 11 महीने तक लड़ाई लड़ी. सजा के तौर पर रेस्टोरेंट को डोसे की कीमत का 25 गुना पैसा भरना पड़ा. 140 रुपये के डोसे के बदले शख्स को 3500 रुपये मिले.

आजतक से जुड़े पुष्पेंद्र पांडेय की रिपोर्ट के मुताबिक, मामला बिहार के बक्सर का है. पिछले साल 15 अगस्त को मनीष गुप्ता का जन्मदिन था. घर पर मेहमान भी आए हुए थे तो मनीष 'नमक' रेस्टोरेंट से स्पेशल मसाला डोसा लेकर आए. घर आकर पैकेट खोला तो देखा उसमें सांभर नहीं है.

अगले दिन वो मामले की शिकायत करने रेस्टोरेंट के मालिक के पास पहुंचे. इस पर मैनेजर ने कथित तौर पर मनीष से बदतमीजी से बात की और बोला कि 140 रुपये में पूरा रेस्टोरेंट खरीदोगे क्या? मैनेजर को ये नहीं पता था कि मनीष पेशे से एक वकील हैं. नाराज मनीष ने रेस्टोरेंट को कानूनी नोटिस थमा दिया.

11 महीने चली सुनवाई

मनीष ने मामले की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग में दायर की. मामले की सुनवाई 11 महीने तक चली. आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह और सदस्य वरुण कुमार की खंडपीठ ने रेस्टोरेंट को दोषी पाया और जुर्माना भरने को कहा. 

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आयोग ने उपभोक्ता को हुए मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्ट के लिए रेस्टोरेंट पर 2 हजार का जुर्माना और वाद खर्च के रूप में अलग से 1500 रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही रेस्टोरेंट को 45 दिनों के अंदर कुल 3500 रुपये जुर्माना के तौर पर भुगतान करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय पर भुगतान नहीं किया गया तो 8% ब्याज भी अलग से देना पड़ेगा.

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