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'अफजल गुरु' बताकर अंबानी को दी मर्डर की धमकी, कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

विष्णु ने 9 बार मुकेश अंबानी को फोन पर मर्डर की धमकी दी, हर बार खुद का नाम बताया 'अफजल गुरु'

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Mukesh Ambani- Threat Call
आरोपी का असली नाम विष्णु, फोन पर बताता था अफजल | प्रतीकात्मक फोटो: आजतक
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16 अगस्त 2022 (Updated: 16 अगस्त 2022, 12:49 AM IST) कॉमेंट्स
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उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) को आतंकी अफजल गुरु बनकर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. सोमवार, 15 अगस्त को विष्णु भौमिक ने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में 9 बार फोन करके धमकी दी थी. मुंबई पुलिस ने आरोपी को तत्काल प्रभाव से लोकेट कर गिरफ़्तार कर लिया था. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी विष्णु भौमिक की दक्षिण मुंबई में एक ज्वेलरी की दुकान है. बताया जाता है कि मुंबई के झवेरी बाजार में हुए बम धमाके में उसकी दुकान को भी नुकसान हुआ था.

आजतक की विद्या के मुताबिक पुलिस ने मंगलवार, 16 अगस्त को विष्णु को मुंबई के एक कोर्ट में पेश किया. पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उन्हें जांच करना है कि आखिर विष्णु ने अफजल गुरु का नाम क्यों लिया और इसके साथ और कितने लोग हो सकते हैं?

विष्णु के वकील ने कहा- आरोपी मानसिक रोगी

आरोपी विष्णु के वकील विजय कुमार माने ने कोर्ट में कहा,

जो भी फोन गया था वो फोन उस व्यक्ति को नहीं गया था जिसके नाम की धमकी दी गई. ये कॉल हॉस्पिटल के लैंड लाइन पर की गई थी. इस बात का व्यापारी (मुकेश अंबानी) से कोई सम्बंध नहीं है. विष्णु मानसिक रूप से बीमार है और 2021 में डॉक्टर ने उसे इसका सर्टिफिकेट भी दिया है. वो अब भी डॉक्टर से इसका इलाज करवा रहा है. अगर उसने फोन किया भी है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं था. इसी वजह से आरोपी को जेल कस्टडी में भेजना चाहिए. 

आजतक से जुड़ीं विद्या के मुताबिक वकील विजय कुमार माने ने आगे कहा कि पुलिस ने IPC की धारा 506(2) के तहत विष्णु पर केस दर्ज किया है, जो सही नहीं है. यह धारा मामले को गैर जमानती बनाने के लिए लगाई गई है. माने के मुताबिक ये धारा सिर्फ गंभीर अपराधों के मामले में लगाई जाती है, इसलिए इसे हटाया जाना चाहिए. इस दौरान आरोपी विष्णु के वकील ने कोर्ट से अपील कि धारा 504 किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान किए जाने पर लगाई जाती है, जबकि विष्णु के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है. इसलिए इसे भी हटाया जाना चाहिए.  

सरकारी वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

सरकारी वकील केयू शेख ने कहा,

आरोपी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन ही ये फोन क्यों किया? आरोपी भले ही मानसिक रोगी हो उसने एक दो नहीं बल्कि 9 बार फोन किया, वो भी एक ही व्यक्ति के लिए और इसी वजह से यह बहुत गंभीर बात है. आरोपी ने यह कोई पहली बार नहीं, बल्कि ऐसे कॉल इसके पहले भी किए हैं, उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं.

केयू शेख ने आगे कहा,

जांच करने की जरूरत इस वजह से है, ताकि पता लगाया जा सके कि उसे यह फोन किसने करने को कहा था और उसे यह नंबर कहां से मिला? इसके अलावा उसका किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध है या नहीं, इन सबकी जांच करने के लिए उसकी 10 दिनों की कस्टडी की जरूरत है.

हालांकि, आरोपी विष्णु के वकील विजय कुमार माने ने कोर्ट से कहा कि आरोपी का किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है. वो अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनके दो बेटे हैं, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी सोसाइटी में रहते हैं. हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी विष्णु भौमिक को 20 अगस्त तक लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

वीडियो देखें : मुकेश अंबानी को 9 बार जान से मारने की धमकी देने वाला अरेस्ट, असली नाम विष्णु

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