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पत्नी और पत्नी के भाइयों ने कथावाचक पति को शिष्या के साथ पकड़ा, फिर FIR लिखवा दी

कमरे में लगा था ताला, ताला खुला तो अंदर जितेंद्र महाराज अपनी शिष्या के साथ थे

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17 अगस्त 2022 (अपडेटेड: 17 अगस्त 2022, 08:41 PM IST)
Jitendra Maharaj
वायरल वीडियो से लिए गए स्क्रीनशॉट. (फोटो: सोशल मीडिया)
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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के शाजापुर जिले में एक कथावाचक की पत्नी ने पति के खिलाफ मारपीट, अश्लीलता और धमकी देने के आरोप लगाए हैं. कथावाचक पति का नाम जितेंद्र महाराज (Jitendra Maharaj) है. जितेंद्र महाराज की पत्नी सीमा शर्मा ने आरोप तब लगाए, जब उसने अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ पाया. इस मामले में पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जितेंद्र महाराज और दूसरी महिला को थाने भी ले गई.

Jitendra Maharaj की पत्नी का हंगामा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया का है. यहां रहने वाले जितेंद्र शास्त्री कथावाचक का काम करते हैं. उनके सोशल मीडिया प्रचार प्रसार का काम गुना में रहने वाली एक महिला करती है. इस महिला को महाराज की कथित शिष्या कहा जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसी कथित शिष्या के साथ महाराज के कथित संबंधों को लेकर उनकी पत्नी सीमा शर्मा ने कुछ समय पहले पुलिस में शिकायत की थी. हालांकि, बाद में सीमा शर्मा ने ही पुलिस से अपने पति के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने की बात कही थी.

इधर सीमा शर्मा रक्षाबंधन के मौके पर अपने मायके गई थीं. इस बीच उन्हें पता चला कि जितेंद्र महाराज की कथित शिष्या उनके घर पहुंच गई हैं. ये जानकारी मिलते ही सीमा शर्मा अपने भाइयों के साथ मोहन बड़ोदिया पहुंचीं. ससुराल पहुंचते ही सीमा शर्मा ने अपने भाइयों के साथ हंगामा मचाना शुरू कर दिया. हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची. इस बीच सीमा शर्मा और उनके भाइयों ने जितेंद्र महाराज को खोज लिया.

Jitendra Maharaj के खिलाफ मामला

रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के पहुंचने के बाद सीमा शर्मा और उनके भाइयों ने उस कमरे को खोलने को कहा जिसमें ताला लगा हुआ था. जब कमरा खुला, तो उसमें से जितेंद्र महाराज की कथित शिष्या बाहर निकली. इस बीच जितेंद्र महाराज की पत्नी और उनकी कथित शिष्या के बीच हल्की-फुल्की हाथापाई भी हो गई. वहीं पुलिस जितेंद्र महाराज और उनकी कथित शिष्या को थाने ले गई और सीमा शर्मा की शिकायत पर जितेंद्र महाराज के खिलाफ IPC की धाराओं 323, 294 और 506 के तहत मामला दर्ज किया.

IPC की धारा 323, 294 और 506 कब लगाई जाती हैं?

IPC की धारा 323 किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से संबंधित है. इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को एक साल कैद की सजा या फिर एक हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. दोषी व्यक्ति को दोनों सजाएं भुगतनी पड़ सकती हैं. धारा 294 अश्लीलता से जुड़ी है. अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक तौर पर अश्लील हरकतें करता है और इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे तीन महीने तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं.

वहीं धारा 506 धमकी से जुड़ी है. इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को दो साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं. अगर धमकी मौत, गंभीर चोट या प्रॉपर्टी के नुकसान का कारण बनती है, तो दोषी को 7 साल तक की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं.

धमकी की वजह से मौत होने पर दोषी को मौत की सजा या फिर उम्रकैद की सजा भी सुनाई जा सकती है. वहीं इसी धारा में महिला के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भी सजा का प्रावधान है. महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के दोषी पाए गए व्यक्ति को इस धारा के तहत 7 साल कैद की सजा हो सकती है. 

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