छेड़छाड़ के आरोपी को हाईकोर्ट का आदेश- महिला से राखी बंधवाओ और 11 हजार रुपये शगुन दो
आदेश MP हाईकोर्ट ने दिया है.
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एमपी हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने को कहा.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ के एक आरोपी को महिला से राखी बंधवाने को कहा. साथ ही महिला को नेग में 11,000 रुपये देने का आदेश भी दिया. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस रोहित आर्य ने यह आदेश दिया. आदेश 30 जुलाई को जारी हुआ. आरोपी विक्रम बागड़ी को सशर्त जमानत देते हुए उन्होंने यह आदेश दिया.कोर्ट ने क्या कहा
इसमें कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के साथ 3 अगस्त को 11 बजे शिकायतकर्ता के घर मिठाई का डिब्बा लेकर राखी बंधवाने जाएगा. वहां पर राखी बांधने की रिक्वेस्ट करेगा. साथ ही वादा करेगा कि वह अपनी क्षमता के अनुसार उसकी रक्षा करेगा. इसके बाद आरोपी शगुन के रूप में 11 हजार रुपये भी देगा और उससे आशीर्वाद लेगा.
बच्चों की मिठाई के लिए 5000 रुपये देने का आदेश
कोर्ट ने आरोपी विक्रम से महिला के बच्चों के कपड़ों और मिठाई के लिए पांच हजार रुपये देने को भी कहा. आरोपी को सबूत के रूप में पैसे देने की रसीद और राखी बंधाने की फोटो कोर्ट में जमा करानी होगी. इसके बाद जस्टिस आर्य ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.

एमपी हाईकोर्ट का आदेश.
क्या है मामला
26 साल के विक्रम बागड़ी पर उज्जैन में घर में घुसकर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप है. यह मामला 20 अप्रैल का है. उज्जैन की महिला ने अपने पड़ोसी विक्रम पर आरोप लगाया कि वह जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसने छेड़छाड़ की. भाटपचलाना थाने में इस बारे में मामला दर्ज किया गया.
वहीं विक्रम के वकील विशाल पाटीदार ने कहा कि उनका मुवक्किल 2 जून से ही जेल में है. वह घर में इकलौता कमाने वाला है. उसके जेल में होने से घरवाले भूखे मरने की कगार पर है. पाटीदार का दावा है कि छेड़छाड़ का आरोप गलत है. उन्होंने दावा किया कि विक्रम ने महिला के पति को उधार दे रखा था. उधार वापस मांगने पर उसके खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज करा दिया गया.
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