'मैं 19 साल की और पति 40 के... ', दलील सुनते ही हाई कोर्ट ने महिला को प्रेमी के साथ जाने दिया
Madhya Pradesh High Court के निर्देश पर सरकारी वकील ने महिला की काउंसलिंग की. इसके बाद भी उसने अपने प्रेमी के साथ जाने (Live In) की इच्छा दोहराई. इससे पहले पति अवधेश ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की थी. इसमें आरोप था कि उसकी पत्नी को अनुज कुमार नामक युवक ने गैर-कानूनी रूप से अपने पास रखा हुआ है.
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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने महिला के हक में फैसला दिया. (ITG)
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