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ट्रैक्टर पर 40 स्पीकर लगाकर कान फाड़ रहा था, पुलिस ने धर लिया, पता है कितना जुर्माना लगेगा!

स्पीकर बजाकर स्कूल, कॉलेजों के बाहर हुड़दंग करता था.

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Tractor with more than 40 speakers in Punjab
पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है. (फोटो: आजतक)
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सुरभि गुप्ता
14 मई 2023 (Updated: 14 मई 2023, 02:59 PM IST)
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एक ट्रैक्टर. उस पर 40 से ज्यादा स्पीकर. ऐसे समझिए कि ट्रैक्टर से बड़ा साउंड सिस्टम. फिर उसपर रंग-बिरंगी लाइटें. और आगे की ओर पांच प्रेशर हॉर्न. लेकिन इतना तामझाम ट्रैक्टर वाले को महंगा पड़ गया. क्योंकि पुलिस ने ट्रैक्टर को कर लिया जब्त. 

मामला पंजाब के लुधियाना का है. यहां के खन्ना शहर में बीच बाजार एक ट्रैक्टर डीजे बजाकर लोगों के कान फाड़ने की नौबत ला रहा था. लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया. ट्रैक्टर पर ना तो नंबर प्लेट थी और ना ही जरूरी कागज़ात.

ट्रैक्टर लेकर बीच बाजार हुड़दंग करने का आरोप

आजतक से जुड़े हरप्रीत प्रिंस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का आरोप है कि ट्रैक्टर चलाने वाला युवक स्कूल, कॉलेजों के बाहर हुड़दंग करता था. पुलिस ने ट्रैक्टर को बाजार में हुड़दंग करते समय ही पकड़ा. इस मामले की जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज परमजीत सिंह बैनीपाल ने बताया कि ट्रैक्टर मालिक को पहले भी वार्निंग दी गई थी, लेकिन वह नहीं माना. इस बार पुलिस ने उसे पकड़कर ट्रैक्टर जब्त कर लिया है. 

बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने ट्रैक्टर चलाने वाले युवक को रोका तो वो बीच सड़क पुलिसकर्मियों से ही बहस करने लगा. पुलिस के मुताबिक बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर को जब्त किया गया. ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज का कहना है कि इस ट्रैक्टर मालिक पर डेढ़ से लेकर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 

पंजाब ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों पर स्पीकर लगाकर ऊंची आवाज़ कर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है. ध्वनि प्रदूषण करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

गाड़ियों के मॉडिफिकेशन पर क्या नियम हैं?

लोग अपनी गाड़ी को अलग लुक देने के लिए तरह-तरह के मॉडिफिकेशन करवाते रहते हैं, लेकिन किसी भी तरह का बदलाव कराने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसके लिए भी सरकार ने नियम-कायदे तय किए हैं.

अगर किसी गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी में ऐसी तब्दीली करता है, जो गाड़ी के मूल डॉक्यूमेंट (व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर) में दर्ज डिटेल से वाहन को अलग बनाते हैं, तो इसे अवैध माना जाएगा. जनवरी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मॉडिफिकेशन को अवैध करार दिया था. कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे हैं, जिन पर सख्त मनाही है. जैसे, गाड़ी में ऐसे हॉर्न का इस्तेमाल मना है, जिससे नॉयज़ पॉल्यूशन हो, हॉर्न की आवाज़ के लिए एक सीमा तय की गई. गाड़ी पर रंग-बिरंगी लाइटें लगाना भी नियमों के उल्लंघन में आता है.

वीडियो: राजस्थान के अलवर में भीड़ ने ट्रैक्टर चोरी के शक में शख्स को पीट पीट कर मार डाला

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