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  • Lakhimpur Case: Ashish Mishra gets interim bail by Supreme Court

टेनी के बेटे को ज़मानत मिली, लेकिन लखीमपुर वाले घर में नहीं घुस पाएंगे!

बाक़ी आरोपियों को भी ज़मानत दी जा रही है.

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आशीष मिश्रा टेनी और अक्टूबर 2021 के घटनास्थल की तस्वीर (फोटो - आजतक)
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सोम शेखर
25 जनवरी 2023 (Updated: 25 जनवरी 2023, 12:37 PM IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस (Lakhimpur Kheri Case) में आशीष मिश्रा को 8 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें यूपी और दिल्ली छोड़ने को भी कहा है.

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा तब तक उत्तर प्रदेश में नहीं आ सकते, जब तक ट्रायल कोर्ट में पेशी न हो. अदालत ने उनसे ज़मानत मिलते ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़ने के आदेश दिए हैं. और, वो जहां भी रहेंगे, उसका पता और संबंधित पुलिस स्टेशन के बारे में अदालत को सूचित करना होगा. उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करना होगा.

कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर टेनी या उनके परिवार या उनके समर्थक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गवाह को डराने की कोशिश करते हैं, तो ज़मानत रद्द कर दी जाएगी. ट्रायल कोर्ट में भी पेशी अनिवार्य है. अगर पेशी में देरी हुई, तब भी बेल ख़ारिज कर दी जाएगी. ट्रायल कोर्ट हर सुनवाई के बाद सुनवाई का ब्योरा सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा. सुप्रीम कोर्ट मामले पर नज़र रखेगा और 14 मार्च को अगली सुनवाई करेगा.

इस मामले में प्रदर्शन कर रहे किसानों में से भी चार लोगों पर मुक़दमा लगा था. उन्हें भी ज़मानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है.

क्या है मामला?

लखीमपुर खीरी ज़िले में 3 अक्टूबर 2021 को नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान सड़क पर उतरे थे. आरोप हैं कि केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी. इसके बाद हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में चार किसानों समेत कुल आठ लोगों की मौत हो गई थी.

इस मामले में करीब छह महीने जेल में गुज़ारने के बाद आशीष मिश्रा को ज़मानत मिल गई थी. इसके बाद आशीष मिश्रा की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सर्वोच्च अदालत ने उनकी ज़मानत रद्द दी. और, इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस केस में नए सिरे से विचार करने के लिए कहा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विचार किया और ज़मानत याचिका रद्द कर दी.

फिर टेनी ने सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने टेनी की ज़मानत अर्ज़ी को होल्ड पर रखने का फ़ैसला किया और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. अब इन आठ हफ़्तों में ट्रायल कोर्ट जैसी रिपोर्ट भेजेगा, उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि आशीष मिश्रा को ज़मानत मिलनी चाहिए कि नहीं.

वीडियो: लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा पर आरोप तय, अब चलेगा ये मामला

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