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'वो 18 साल से ज्यादा थी', कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने उन्नाव रेप पीड़िता पर सवाल उठाए

कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कहा कि उनका परिवार पिछले कई सालों में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा झेल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार से उनकी गरिमा, शांति और यहां तक कि अपनी बात रखने का बुनियादी अधिकार भी छीन लिया गया है. इसके बावजूद उन्हें अब भी न्याय की उम्मीद है.

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Kuldeep Singh Sengar
कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर. (PTI)
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सौरभ
29 दिसंबर 2025 (Updated: 29 दिसंबर 2025, 07:18 PM IST)
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उन्नाव रेप केस और हत्या के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने बयान जारी किया है. उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार पिछले आठ साल से ‘न्याय के लिए’ लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात आज भी ठीक से सुनी नहीं जा रही है. उन्होंने कहा कि आज अदालत में मामले के तथ्यों पर बहस शुरू तक नहीं हो पाई.

कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने अपने बयान में कहा कि शिकायत करने वाली युवती ने अपने बयान कई बार बदले हैं. उसने रेप का समय पहले दोपहर 2 बजे बताया, फिर 6 बजे कहा और बाद में 8 बजे का समय बताया. इसके अलावा सेंगर की बेटी ने कहा कि AIIMS की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में यह साफ तौर पर दर्ज है कि (घटना के वक्त) वह युवती 18 साल से अधिक उम्र की थी. उन्होंने कहा कि यह भी रिकॉर्ड पर आ चुका है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक वह खुद कथित घटना के समय उस जगह पर मौजूद नहीं थीं. इतना ही नहीं, उसी समय युवती खुद किसी और से फोन पर बात कर रही थी.

कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने कहा कि उनका परिवार पिछले कई सालों में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा झेल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके परिवार से उनकी गरिमा, शांति और यहां तक कि अपनी बात रखने का बुनियादी अधिकार भी छीन लिया गया है. इसके बावजूद उन्हें अब भी न्याय की उम्मीद है.

सेंगर की बेटी ने यह भी कहा कि बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि जिस कथित सड़क हादसे में पीड़िता बुरी तरह जख्मी हुई और उसकी रिश्तेदार की मौत हुई थी, उसमें उनके परिवार को पहले ही बरी किया जा चुका है. इस हादसे की जांच IIT दिल्ली और अन्य संस्थानों की टीम ने CBI के साथ मिलकर की थी और सभी ने इसे एक प्राकृतिक दुर्घटना बताया था. 

सेंगर की बेटी ने कहा कि पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के समय सेंगर शहर में मौजूद ही नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें IPC की धारा 120-बी के तहत मामले में शामिल कर दिया गया. उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी गवाह की मौत नहीं हुई है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है.

कुलदीप सिंह सेंगर को झटका

इससे पहले आज, 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने पर रोक लगा दी. 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस के मामले में उसकी सजा निलंबित कर दी थी और जमानत भी दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने सेंगर के वकील को नोटिस भी जारी किया है और दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. सेंगर की बेटी का बयान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही आया है.

वीडियो: उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रेप पीड़िता ने क्या कहा?

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