'आपके पास बेलगाम शक्ति नहीं..' केरल के राज्यपाल के इस फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया
Kerala High Court में राज्यपाल Arif Mohammad Khan ने बयान दिया था कि नामांकन करने की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है.
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हाई कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को रद्द कर दिया है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)
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