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बिल्डिंग का नाम BR आम्बेडकर करने के लिए प्रोटेस्ट किया था, कोर्ट ने मेवानी को 6 महीने की सजा सुनाई

जिग्नेश मेवानी के साथ 18 और लोगों को सजा सुनाई गई. हालांकि, 17 अक्टूबर तक इस सजा पर रोक रहेगी.

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Jignesh Mevani Case
जिग्नेश मेवानी. (फाइल फोटो: पीटीआई)
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धीरज मिश्रा
16 सितंबर 2022 (अपडेटेड: 16 सितंबर 2022, 08:24 PM IST)
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गुजरात (Gujarat) के दलित नेता और निर्दलीय विधायक बने जिग्नेश मेवानी (Jignesh Mevani) को साल 2016 के एक मामले में छह महीने की सजा सुनाई गई है. अहमदाबाद की अदालत ने मेवानी के साथ-साथ 18 अन्य लोगों को भी छह महीने की सजा सुनाई है. इन सभी ने मिलकर साल 2016 में एक विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय की लॉ बिल्डिंग का नाम बदलकर डॉ. बीआर आम्बेडकर के नाम पर रखने की मांग की गई थी.

इस मामले में कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इस बीच एक शख्स की मौत हो गई थी और बाकी के 19 लोगों को 16 सितंबर को छह महीने की सजा सुनाई गई है. हालांकि, फिलहाल के लिए इस सजा पर रोक लगा दी गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीएन गोस्वामी ने 17 अक्टूबर तक के लिए सभी आरोपियों की सजा पर रोक लगा दी है, ताकि वो इसके खिलाफ अपील दायर कर सकें. जज ने सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है.

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जिग्नेश मेवानी का जवाब

जिग्नेश मेवानी ने खुद ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी है. उन्होंने कहा, 

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इससे पहले अहमदाबाद की एक जनसभा में जिग्नेश मेवानी पर हमला करने का मामला सामने आया था. मेवानी ने आरोप लगाया था कि गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में उनपर हमला किया था. बकौल मेवानी, ये हमला अहमदाबाद के वस्त्रल क्षेत्र में हुआ था.

मेवानी ने इस घटना के संबंध में ट्वीट कर कहा था, 

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इस घटना के दौरान मेवानी के अलावा कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन हितेंद्र पिठादिया वहां मौजूद थे.

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