बिना 'ठोस वजह' पति से अलग रह रही है पत्नी तो नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता- झारखंड हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें महिला को हर महीने 15 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने को कहा गया था.
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पत्नी ने फैमिली कोर्ट में 50 हजार रुपये एलिमनी की मांग की थी. (सांकेतिक तस्वीर- AI द्वारा बनाई गई है)
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