चंद्रशेखर की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने पुलिस से पूछा, जामा मस्जिद पाकिस्तान में है क्या?
भीम आर्मी प्रमुख की गिरफ़्तारी पर पूछे तीखे सवाल.
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फोटो - thelallantop
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नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) के खिलाफ किए गए विरोध-प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की जमानत याचिका पर 14 जनवरी को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट सुनवाई हुई.
कोर्ट ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की जमानत याचिका पर कल तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है. चंद्रशेखर की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को डांटते हुए कहा-
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लोग कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं. जामा मस्जिद पाकिस्तान में नहीं है. जहां हमें विरोध करने की इजाजत नहीं है. शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में भी होते हैं. किस कानून में लिखा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थान के सामने विरोध नहीं किया जा सकता.
चंद्रशेखर को लेकर कोर्ट ने कहा- भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद उभरते हुए नेता हैं. विरोध करने में गलत क्या है. मैंने कई लोगों के कई मामले देखे हैं जहां संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुए.Daryaganj violence case: Court slams Delhi Police, says, people can carry out peaceful protests anywhere. Jama Masjid is not in Pakistan where we are not allowed to protest. Peaceful protests take place in Pakistan as well.
— ANI (@ANI) January 14, 2020
दिल्ली के दरियागंज, सीलमपुर इलाके में CAA के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. इसी हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया था. उन्हें भीड़ को भड़काने के लिए गिरफ्तार किया गया था. इस मामले की सुनवाई 15 जनवरी को भी जारी रहेगी.Daryaganj violence case: A Delhi Court says, Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad is a budding politician. What is wrong with protests. I have seen many people, and many cases where protests happened even outside the Parliament
— ANI (@ANI) January 14, 2020
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