'भारत सरकार ने कई अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया', X ने 'असहमति' के साथ एक्शन लिया
हाल ही में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया था कि कई किसानों और यूट्यूबर्स के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) ने एक बार फिर कहा है कि भारत सरकार ने उसे कुछ अकाउंट और पोस्ट पर एक्शन लेने का आदेश दिया है. X के मुताबिक, कंपनी भारत सरकार के इस आदेश से सहमत नहीं है, इसे वो अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन मानती है. हालांकि, फिर भी कंपनी सरकारी आदेश का पालन कर रही है. X की Global Government Affairs टीम ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. बता दें कि हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि मोदी सरकार ने किसानों के प्रदर्शन से जुड़े कई सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है.
X ने बताया- ‘सिर्फ भारत में ब्लॉक कर रहे अकाउंट’अब X की ओर से भी कहा गया है कि उसे भारत सरकार ने कुछ अकाउंट पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. X की टीम ने ट्वीट किया,
X के इस ट्वीट में जानकारी दी गई है कि भारत सरकार की ओर से ‘अकाउंट ब्लॉक करने के आदेशों’ को चुनौती देने वाली उनकी एक रिट अपील पेंडिंग है.
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X की Global Government Affairs टीम ने आगे बताया,
कांग्रेस बोली- 'हमारे लोकतंत्र का मजाक….'कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने X की टीम के इस ट्वीट को शेयर किया है. साथ ही, पीएम मोदी पर तंज कसते हुए लिखा है,
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हाल के दिनों में देश में तमाम X अकाउंट बिना मतलब के बंद कर दिए गए हैं. उन्होंने भारत सरकार के आदेश को लेकर X के इस बयान को जरूरी बताया है.
बता दें कि हाल ही में किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने दावा किया था कि कई किसानों और यूट्यूबर्स के सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए हैं. वहीं सूत्रों के हवाले से भी ये खबर आई थी कि किसानों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. बताया गया था कि सरकार ने लगभग 177 सोशल मीडिया अकाउंट और वेब लिंक को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने को कहा है.
कंपनी के साथ सरकार की पुरानी तकरारऐसा पहली बार नहीं है जब एक्स को सरकार ने इस तरह का आदेश दिया है. पिछले सालों में ये आंकड़ा बढ़ा भी है. साल 2022 में एक्स (ट्विटर) ने 3,417 ट्विटर URL ब्लॉक किए थे. जबकि, 2014 में सिर्फ 8 ट्विटर URL ब्लॉक किए गए थे.
जुलाई 2022 में केंद्र सरकार की ओर से कुछ ट्वीट्स और अकाउंट्स ब्लॉक करने के आदेश के खिलाफ X कोर्ट चला गया था. तब कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से अकाउंट और ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए दिए गए 39 आदेश गैरकानूनी हैं. हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने पिछले साल सरकार के पक्ष में ही फैसला सुनाया. और कहा था कि सरकारी आदेश का पालन करना होगा.
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