'बोलने की आजादी सभ्य समाज का अहम हिस्सा', SC ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ FIR रद्द की
इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक कविता शेयर की थी जिसके बैकग्राउंड में बज रहा था, “ऐ खून के प्यासे बात सुनो.” इसके बाद गुजरात पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी. (तस्वीर:विकिपीडिया.)
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