The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • Husband seeks divorce from abu...

पत्नी ने पति को 'मोटा हाथी' कहा, हुआ तलाक

क्रुएलिटी के आधार पर निचली अदालत ने पति के फेवर में दिया फैसला.

Advertisement
Img The Lallantop
फोटो - thelallantop
pic
लल्लनटॉप
28 मार्च 2016 (Updated: 28 मार्च 2016, 07:08 AM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share
मोटे कपल्स के लिए एक खबर है. नवभारत टाइम्स के मुताबिक इस पत्नी ने अपने पति को मोटा हाथी कह दिया था. ताना भी मारा कि उसका पति ओवरवेट है. जिसके चलते उसकी सेक्शुअल इच्छा को पूरा नहीं करता. और तो उसने चांटा भी जड़ दिया अपने पति को. दहेज केस में फंसाने और घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली. साथ ही खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या करने की बात भी की. 5 जुलाई 2006 को पत्नी अपनी सारी जूलरी लेकर मायके चली गई. जाते-जाते उसने अपने पति को उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करने को कहा. पति का तो कहना है कि उसकी पत्नी ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी चोट पहुंचाई. इन सब से परेशान होकर पति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी. कोर्ट ने पत्नी की सारी हरकतों को क्रुएलिटी के दायरे में माना और पति को तलाक की डिक्री दे दी. हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के इस फैसले को सराहा है. पत्नी कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं थी. उसने हाई कोर्ट में इसकी अर्जी डाली. पर फैसले में कोई चेंज नहीं आया. पत्नी का कहना था कि उसका पति ये प्रूव करने में नाकाम रहा कि उसके प्राइवेट पार्ट में इंजरी हुई थी. पति का कहना है कि उसकी पत्नी ने 11 फरवरी 2005 को उसके प्राइवेट पार्ट में चोट पहुंचाई थी. पर कोर्ट का कहना है कि पति की तरफ से प्राइवेट पार्ट पर चोट के लिए कोई गवाह या डॉक्टर की रिपोर्ट पेश नहीं किया गया है. पर बाकी प्रूफ ये दर्शाते हैं कि पति के साथ क्रुएलिटी का वाकया हुआ है. दूसरी तरफ पत्नी भी ये प्रूव करने में फेल हुई है कि ये सब उसने प्यार या मजाक में कहा था. पति के साथ महिला और दूसरे लोगों ने मारपीट भी की. फिलहाल अदालत ने पति के डिवोर्स की अर्जी मंजूर कर ली है.

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement