पत्नी का पैकेज 11 लाख, फिर भी तलाक के बाद HC ने पति से कहा- 'गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा'
इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पति ने कहा कि पत्नी की सालाना आय लगभग 11 लाख रुपये से अधिक है. उसने कहा कि जब पत्नी पहले से ही 11 लाख सालाना कमा रही है तो किस बात का गुजारा भत्ता. लेकिन, फिर पत्नी की तरफ से एक ऐसी दलील रखी गई, जिसके बाद कोर्ट ने पति से कहा कि गुजारा भत्ता तो देना ही पड़ेगा.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है ये फैसला. (सांकेतिक तस्वीर- India Today)
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