पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू के एक्सीडेंट के मामले में गिरफ्तार ट्रक ड्राइवर कासिमखान को जमानत मिल गई है. गुरुवार 17 फरवरी को कासिम की गिरफ्तारी हुई थी. अगले दिन18 फरवरी को उन्हें खरखौदा कोर्ट में पेश किया गया. पुलिस ने ड्राइवर को दो दिन केलिए रिमांड पर भेजने की मांग की थी, लेकिन न्यायालय ने कासिम खान को जमानत दे दी.इस हादसे की पड़ताल कर रहे जांच अधिकारी धर्मपाल सिंह का बयान सामने आया है.उन्होंने कहा है, आज (18 फरवरी) कासिम खान को खरखौदा कोर्ट में पेश किया गया था,जहां पुलिस ने ड्राइवर को दो दिन के लिए रिमांड पर भेजने की मांग की थी. लेकिनखरखौदा कोर्ट ने ड्राइवर कासिम खान को जमानत दे दी है. कासिम को उस ट्रक का ड्राइवरबताया जा रहा है, जिससे दीप सिद्धू की गाड़ी टकराई थी और गंभीर चोटें लगने के चलतेउनकी मौत हो गई थी. यह घटना बीती 15 फरवरी (मंगलवार) की रात सोनीपत-पलवल एक्सप्रेसवे पर हुई थी. दीप सिद्धू के भाई मनदीप सिंह सिद्धू की शिकायत पर अज्ञात ड्राइवर केखिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि दीप सिद्धू के आगे चल रहेट्रक के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया था, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई. हादसे केवक्त स्कॉर्पियो गाड़ी में दीप सिद्धू के साथ बैठीं उनकी दोस्त रीना राय ने भी यहीआरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि ट्रक का ड्राइव रैश ड्राइविंग कर रहा था और अचानकब्रेक मारने के चलते दीप की गाड़ी उसमें जा धंसी थी. इससे स्कॉर्पियो की ड्राइवरवाली साइड बुरी तरह डैमेज हो गई थी, जिसके कारण सिद्धू को गंभीर चोटें आई थीं. इनआरोपों के आधार पर पुलिस ने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 (तेजी सेगाड़ी चलाना), 304ए (लापरवाही के कारण मौत होना) और 337 (दूसरों के जीवन याव्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) के तहत मामलादर्ज किया था. बाद में उसकी पहचान हरियाणा के नूह के रहने वाले कासिम खान के रूपमें हुई.