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ज्ञानवापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की याचिका पर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

इस याचिका में मस्जिद के अंदर मिली विवादित आकृति की नियमित तौर पर पूजा करने की मांग की गई.

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Gyanvapi mosque controversy
ज्ञानवापी (फाइल फोटो)
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ज्योति जोशी
14 नवंबर 2022 (अपडेटेड: 14 नवंबर 2022, 04:17 PM IST)
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वाराणसी कोर्ट ने एक बार फिर से ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में अपना फैसला टाल दिया है. अब इस केस में 17 नवंबर को फैसला आएगा. इस मामले की सुनवाई कर रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज (सीनियर डिविजन) महेंद्र कुमार पांडेय ने 27 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ज्ञानवापी मस्जिद में मिली आकृति की पूजा के अधिकार की मांग के लिए हिंदू पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई गई थी. तय होना था कि याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं. इससे पहले 8 नवंबर को मामले पर सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने सुनवाई 14 नवंबर के लिए स्थगित कर दी थी.

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क्या मांगें हैं?

विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से दायर याचिका में तीन मांग की गई हैं.

-मस्जिद के अंदर मिले ढांचे, जिसे हिंदू पक्ष 'शिवलिंग' बता रहा है, उसकी नियमित रूप से पूजा करने की इजाजत दी जाए.

-मस्जिद परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग.

-पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ-साथ विवादित ढांचे को हटाने की मांग.

क्या है पूरा मामला? 

पिछले साल अगस्त में दिल्ली की महिला राखी सिंह और चार अन्य महिलाओं ने याचिका दाखिल की थी. याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और दूसरी मूर्तियों की नियमित पूजा करने की मांग की गई थी. साथ ही अदालत से सर्वे कराने की भी मांग की गई थी. वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल में मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दिया था. सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने में एक पत्थर की आकृति मिली थी.

हिंदू पक्ष ने उस आकृति के 'शिवलिंग' होने का दावा किया. वहीं मस्जिद समिति ने कहा कि संरचना फव्वारा है. समिति ने दलील दी थी कि हिंदू पक्ष की याचिका का कोई कानूनी आधार नहीं है. इस चुनौती को अदालत ने खारिज कर दिया. 

वाराणसी कोर्ट को अभी जिस याचिका पर फैसला देना है, वो  5 हिंदू महिलाओं द्वारा दायर की गई याचिका से अलग है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई में विवादित एरिया को सील करने का आदेश दिया था. पिछले हफ्ते ही सीलिंग के आदेश को बढ़ाया गया. ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में चल रही है. एक फास्ट ट्रैक कोर्ट मुद्दे पर एक अलग याचिका को लेकर सुनवाई कर रहा है. 

देखें वीडियो- ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने जताई नाराजगी

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