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ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष को मिला 'व्यास तहखाने' में पूजा का अधिकार

Varanasi District Court ने जिला प्रशासन को Gyanvapi Masjid में 7 दिन के अंदर पूजा करवाने की व्यवस्था करने का आदेश दिया है. किसने दायर किया था ये केस? दोनों पक्षों ने कोर्ट में क्या दलील दी?

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सुरभि गुप्ता
| समर्थ श्रीवास्तव
31 जनवरी 2024 (अपडेटेड: 31 जनवरी 2024, 08:22 PM IST)
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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के दक्षिण की तरफ स्थित तहखाने में पूजा की मंजूरी. (फाइल फोटो: आजतक)

Story Summary

वीडियो: ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से क्या बदलेगा?

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