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पुलिस ने Whatsapp के खिलाफ दर्ज की FIR, कंपनी ने जानकारी देने से मना किया था

पुलिस ने Whatsapp पर मांगी गई जानकारी न देने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

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29 सितंबर 2024 (पब्लिश्ड: 10:02 PM IST)
gurugram Cybercrime police filled case against whatsapp direcotres nodal officers in haryana
गुरुग्राम के साइबर क्राइम ईस्ट थाने में वॉट्सएप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई.. (तस्वीर-इंडिया टुडे)
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हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने वॉट्सएप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि Whatsapp से मांगी गई जानकारी न देने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है. पुलिस ने कहा कि वॉट्सएप से धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश में शामिल अपराधियों की जानकारी मांगी थी जो कि पूरी तरह से वैधानिक है. लेकिन कई बार जानकारी मांगने के बावजूद भी मुहैया नहीं कराई गई. 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के एक इंस्पेक्टर ने यह शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने शनिवार, 28 अगस्त को जानकारी देते हुए कहा,

“साइबर अपराध की जांच के दौरान पता चला है कि कुछ आपराधिक संस्थाएं अपनी अवैध गतिविधियों के लिए वॉट्सएप नंबरों का इस्तेमाल कर रही हैं. इसके तहत पुलिस ने 17 जुलाई को वॉट्सएप को ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा था. जिसमें कुछ मोबाइल नंबरों के बारे में विशेष जानकारी मांगी गई थी. लेकिन वॉट्सएप ने इसका पालन नहीं किया. जानकारी देने के बजाय गैरकानूनी तरीके से आपत्ति जताई.”

इंस्पेक्टर ने आगे कहा कि 25 जुलाई को पुलिस ने फिर वॉट्सएप से संपर्क किया. कुछ मोबाइल नंबरों से संबंधित जानकारी के लिए एक और रिक्वेस्ट मेल भेजा. इसके बाद सोशल मीडिया कंपनी ने 28 अगस्त तक एक बार फिर कोई जवाब नहीं दिया. बार-बार फॉलो-अप के बावजूद वॉट्सएप ने पुलिस के साथ आवश्यक जानकारी साझा नहीं की.

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पुलिस ने बताया कि मामले में वॉट्सएप सहयोग न करके आरोपियों की मदद कर रहा है. इसके चलते गुरुग्राम के साइबर क्राइम ईस्ट थाने में वॉट्सएप के निदेशकों और नोडल अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (A), 241, 249 (C) और इनफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IT) अधिनियम के तहत केस बनाया गया है.

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