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मेडिकल बीमा, UPI, कार, कैंसर..., GST काउंसिल के ये फैसले हर किसी के लिए जानना जरूरी

कई अहम निर्णय लिए गए. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाली GST में कटौती, 2,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन पेमेंट पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव से लेकर विदेशी एयरलाइन्स के लिए GST छूट तक.

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GST परिषद की 54वीं बैठक. (फ़ोटो - एजेंसी)
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सोम शेखर
9 सितंबर 2024 (पब्लिश्ड: 11:10 PM IST)
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गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (GST) परिषद की सोमवार, 9 सितंबर को 54वीं बैठक हुई. कई अहम निर्णय लिए गए. स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगने वाले GST में कटौती, 2,000 रुपये से अधिक के ऑनलाइन पेमेंट पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव से लेकर विदेशी एयरलाइन्स के लिए GST छूट तक.

क्या फ़ैसले लिए गए?

GST परिषद एक संवैधानिक बॉडी है, जो GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों - टैक्स दर, टैक्स छूट, टैक्स सीमा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं - पर सिफ़ारिशें करती है. आमतौर पर परिषद की बैठक हर तिमाही होनी होती है, मगर द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि 2022 के बाद से इसकी सिर्फ़ छह बैठकें ही हुई हैं. इससे पहले, ये बैठक 22 जून को हुई थी. आज ही हुई बैठक में लिए गए कुछ अहम फैसलों के बारे में जान लेते हैं.

- कैंसर की दवाओं पर टैक्स 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसका मक़सद कैंसर के इलाज की लागत को और कम करना है.

- इसके अलावा, चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर GST दर कम करने के लिए परिषद ने नए मंत्री समूह (GoM) के गठन का निर्णय लिया है. इसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा.

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- केंद्र या राज्य सरकार के विश्वविद्यालय और शोध केंद्र या जिन्हें आयकर छूट दी गई है, उन्हें अब शोध निधि (फंडिंग) पर GST देने से छूट दी जाएगी. इसके साथ ही स्पष्ट किया गया है कि ये संस्थान GST के लिए उत्तरदायी हुए बिना सार्वजनिक और निजी दोनों स्रोतों से शोध निधि ले सकते हैं.

- परिषद ने चुनिंदा नमकीन और स्नैक्स पर टैक्स को 18% से घटाकर 12% करने का निर्णय लिया है.

- विदेशी एयरलाइन कंपनियों की सेवाओं के आयात को छूट दी गई है.

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- हेलीकॉप्टर के ज़रिए धार्मिक यात्रा पर GST 18% से घटाकर 5% कर दी गई है.

- कार सीटों पर टैक्स बढ़ा दिया है, 18% से 28%.

- अगर अपंजीकृत व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति को कमर्शियल संपत्ति किराए पर देता है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के अंतर्गत आएगा. RCM माने रिसीव करने वाला GST भरेगा, न कि सप्लायर.

- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 रुपये तक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यानी UPI के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स पर 18 फीसद GST लगाने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है.

बैठक में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि ऑनलाइन गेमिंग पर GST लगाने के बाद से राजस्व में 412% की बढ़त हुई है.

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