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टीवी चैनलों को केंद्र की एडवाइजरी, रोजाना 30 मिनट के लिए दिखाना होगा खास कार्यक्रम

सरकार ने चैनल्स को समय भी बताया है.

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31 जनवरी 2023 (अपडेटेड: 31 जनवरी 2023, 01:13 PM IST)
TV channels advisory
सांकेतिक तस्वीर. (आजतक)
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केंद्र सरकार ने देश के सभी टीवी चैनलों के लिए एडवाइज़री जारी की है. इसमें कहा गया है कि सभी चैनल दिनभर में एक बार कम से कम 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करेंगे. ऐसा करना अनिवार्य होगा. लोक सेवा प्रसारण को सरल भाषा में समझाते हुए कहा गया है कि ऐसा कंटेंट हो जिसमें राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता हो. इसमें सरकार ने विषय भी बताए हैं.

1. शिक्षा और साक्षरता के प्रसार संबंधी
2. कृषि और ग्रामीण विकास
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी
5. महिला कल्याण
6. समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी
7. पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा
8. राष्ट्रीय एकीकरण

ये एडवाज़री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि ये कार्यक्रम एक बार में भी प्रसारित किया जा सकता है और छोटे-छोटे स्लॉट में कई बार भी प्रसारित किया जा सकता है. लेकिन महीने भर में 15 घंटे के कार्यक्रम दिखाया जाना जरूरी है. लेकिन अगर ब्रॉडकास्टर ऐसा करते हैं तो उन्हें इसकी जानकारी सरकार को देनी होगी. इसके लिए एक ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल भी बनाया गया है. ब्रॉडकास्टर्स को इस संबंध में पूरी जानकारी हर महीने देनी होगी. 

हालांकि सरकार की तरफ से ब्रॉडकास्टर्स को ये छूट दी गई है कि राष्ट्रीय महत्व वाले किस कंटेंट को प्रसारित किया जाए इसका चयन खुद चैनल करेंगे. इस एडवाइज़री में कुछ चैनल्स को पूरी छूट भी मिली है. जैसे खेल-कूद का प्रसारण करने वाले चैनल्स. विदेशी चैनल्स और वाइल्ड लाइफ से जुड़े कॉन्टेंट दिखाते हैं. इन्हें इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होगी.

इससे पहले सरकार ने नवंबर के महीने में सरकार राष्ट्रीय महत्व वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करने की बात कही थी. इसके बाद सरकार ने अब इस मामले में एक एडवाइजरी जारी कर दी है. 

सरकार ने इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए एक और शर्त रखी है. चैनल्स ये कार्यक्रम रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में नहीं दिखाएंगे. यानी इन्हें दिन के समय में दिखाया जाए.

वीडियो: हेट स्पीच पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल को आईना दिखा दिया

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