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पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह पर अपमानजनक कंटेंट डाला, यू-ट्यूबर गिरफ्तार

Ghaziabad Police ने बताया कि V K Singh ने 29 सितंबर को FIR दर्ज कराई थी. अपनी शिकायत में वीके सिंह ने YouTuber के पोस्ट को निराधार और तथ्यात्मक सबूतों से अलग बताया था. इसी आधार पर गिरफ़्तारी हुई है.

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YouTuber arrested for defamatory content on Army ex chief V K Singh
पुलिस की प्रतीकात्मक तस्वीर (बाएं), वीके सिंह (दाएं). (फ़ोटो - PTI)
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हरीश
1 अक्तूबर 2024 (Published: 12:19 IST)
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उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ियाबाद ज़िले में पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह (V K Singh) के ख़िलाफ़ अपमानजनक कंटेंट बनाने के आरोप में एक यू-ट्यूबर को गिरफ़्तार किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीके सिंह ने इस मामले की शिकायत की थी. इसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यूट्यूब आधारित न्यूज़ पोर्टल के एडिटर-इन-चीफ़ रण सिंह और शहर के लोहा व्यापारी आनंद प्रकाश के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है. इन लोगों ने कथित तौर पर वीके सिंह के बारे में झूठा दावा किया था. न्यूज़ एजेंसी PTI की ख़बरे के मुताबिक़, यूट्यूब चैनल ने कथित तौर पर अपुष्ट दावे पोस्ट किए थे. इसमें कहा गया था कि वीके सिंह अपने आवास के दौरान किराया नहीं चुका पाए.

मामले में कविनगर के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) योगेंद्र मलिक ने कहा कि आरोपी रण सिंह को गिरफ़्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक़, ग़ाज़ियाबाद के पूर्व लोकसभा सांसद रहे वीके सिंह ने 29 सितंबर को FIR दर्ज कराई थी. इसके बाद ये गिरफ़्तारी की गई. अपनी शिकायत में वीके सिंह ने यू-ट्यूबर के पोस्ट को निराधार और तथ्यात्मक सबूतों से अलग बताया था. अपनी शिकायत में उन्होंने कहा,

इस पोस्ट से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही उत्तर प्रदेश और पूरे समाज में मेरी इमेज ख़राब हुई है. इस कृत्य को नज़रअंदाज़ या माफ़ नहीं किया जा सकता. इसने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. ख़बर ने न सिर्फ़ मेरी इमेज को धूमिल किया, बल्कि मुझे मानसिक और शारीरिक पीड़ा भी पहुंचाई है.

ये भी पढ़ें - 'मोर करी' बनाने और खाने पर विरोध, पुलिस ने यू-ट्यूबर को किया गिरफ़्तार

मामले में ग़ाज़ियाबाद (सिटी) के DCP राजेश कुमार सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने बताया,

हमने चैनल के एडिटर-इन-चीफ़ को गिरफ़्तार कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर रही है.

मामले में BNS की धारा 356 (मानहानि), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 61(2) (आपराधिक साज़िश में शामिल होना) और IT एक्ट के प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई है.

वीडियो: यू-ट्यूबर ने 'मोर करी' बनाया और खाया, भारी विरोध के बाद गिरफ्तारी हो गई

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