बेटी ने बूढ़ी मां की संपत्ति हड़पकर घर से निकाला, कोर्ट ने फटकारा कि देने होंगे इतने रूपये!
कोर्ट ने कहा कि जब बेटी माता-पिता की संपत्ति में अपना अधिकार रख सकती है, तो बेटी का दायित्व भी बनता है कि वो अपने परिजन का उनकी अंतिम सांस तक खयाल रखे.
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इंदौर के फैमिली कोर्ट ने कहा बेटी को अपनी बूढ़ी मां को भरण-पोषण के लिए हर महीने तीन हजार रुपये देने होंगे. (तस्वीर-आजतक)
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