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डॉनल्ड ट्रंप नहीं मानेंगे! 10 से बढ़ाकर 15% किया ग्लोबल टैरिफ, ये 'वार्निंग' भी दे दी

Donald Trump Raised Global Tariff Again: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके इसकी जानकारी दी.

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Donald Trump Raised tariff again
ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है. (India today)
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राघवेंद्र शुक्ला
21 फ़रवरी 2026 (अपडेटेड: 21 फ़रवरी 2026, 10:39 PM IST)
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Donald Trump Raised Global Tariff to 15%: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ फिर से बढ़ा दिया है. अपने नए ऐलान में उन्होंने इसे 10 से 15 प्रतिशत कर दिया है और यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये घोषणा की कि आने वाले समय में उनकी सरकार कानूनी तौर पर सही नए टैरिफ लागू करेगी ताकि ‘अमेरिका को फिर से महान बनाने’ का उनका अभियान और तेजी से आगे बढ़े. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि कई देश सालों से अमेरिका का फायदा उठाते रहे हैं और जब तक वो सरकार में नहीं आ गए, तब तक उन देशों को रोकने वाला कोई नहीं था. 

बता दें कि यह फैसला ट्रंप के ‘लिबरेशन डे’ वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित करने के ठीक एक दिन बाद आया है. ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद खराब तरीके से लिखा गया, बेतुका और अमेरिका विरोधी है. उन्होंने कहा,

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उन्होंने आगे कहा कि कई देश सालों से अमेरिका का फायदा उठाते रहे हैं और जब तक वो सत्ता में नहीं आए, इस पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई.

डॉनल्ड ट्रंप का ये फैसला अमेरिका के 1974 के एक पुराने व्यापार कानून (Trade Act, 1974) के सेक्शन 122 पर आधारित है. ये कानून कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इस फैसले का अधिकार है कि देश में व्यापार संतुलन बना रहे, इसके लिए वह ग्लोबल टैरिफ लगा सकते हैं. हालांकि, ये स्थायी व्यवस्था नहीं है और सिर्फ 150 दिनों तक रह सकता है. अगर अमेरिकी संसद से इस फैसले को मंजूरी नहीं मिलती तो 150 दिनों के बाद ये पैसला अपने आप खत्म हो जाएगा. 

ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इशारा किया है कि आने वाले दिनों में वह नए टैरिफ लागू करेंगे, जो कानूनी रूप से सही होंगे. उन्होंने लिखा, 

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सोशल मीडिय पर ट्रंप ने ये ऐलान किया है.

बता दें कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था. शुक्रवार, 20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार के इस फैसले को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि ये संविधान के खिलाफ है. डॉनल्ड ट्रंप ने साल 1977 के एक कानून के तहत ये टैरिफ लगाए थे, जिसे IEEEPA कहा जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिका संविधान साफतौर पर ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को देता है, राष्ट्रपति को नहीं. कोर्ट ने टिप्पणी की कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कानूनी शक्तियों का उल्लंघन किया है.

ट्रम्प ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि वो जजों के फैसले से बेहद शर्मिंदा हैं. उन्होंने फैसला देने वाले जजों के लिए कहा कि वो संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं. इस फैसले के आने के कुछ घंटों बाद ही उन्होंने सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर 10 फीसदी का ग्लोबल टैरिफ लगा दिया था, जिसे अब तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर उन्होंने 15 फीसदी कर दिया है.

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