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दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर FIR कर दी, 'दंगा करने' के साथ और कौन सी धाराएं लगाईं?

पहलवान बोले- "बृजभूषण पर FIR करने में 7 दिन, हमारे ऊपर करने के लिए 7 घंटे भी नहीं."

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FIR filed against protesting wrestlers Delhi Police rioting charges
Delhi Police ने पहलवानों पर FIR कर दी. (फोटो: ट्विटर)
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ज्योति जोशी
29 मई 2023 (Updated: 29 मई 2023, 12:06 IST)
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बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Singh) की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 28 मई को विनेश फोगट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया. नए संसद भवन की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी पहलवानों को हिरासत में लेने के बाद ये एक्शन लिया गया है. पहलवानों (Wrestler Protest) पर दंगे करने के आरोप लगे हैं.

इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने जंतर-मंतर से सारे टेंट हटाकर धरना स्थल को भी खाली करा दिया है. दिल्ली पुलिस ने एक बयान में बताया,

जंतर-मंतर पर हुई हाथापाई के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. IPC की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, PDPP अधिनियम (Prevention of Damage to Public Property Act) की धारा 3 के तहत FIR दर्ज की गई है.

पुलिस ने बताया कि कुछ पहलवान विरोध करने के लिए रविवार रात को जंतर-मंतर पर आए थे जिन्हें परमिशन नहीं दी गई और वापस भेज दिया गया. मामले पर पहलवान बजरंग पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा,

ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति ने नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लिया. हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस को केवल कुछ घंटे लगे लेकिन बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में उन्हें 7 दिन लग गए.

इधर पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट किया,

दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए. क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है कि सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है. एक नया इतिहास लिखा जा रहा है.

पहलवान साक्षी मलिक ने भी इसी तरह का ट्वीट किया.

क्या-क्या आरोप लगे हैं?

पहलवानों के खिलाफ धारा 147 (दंगा करना), धारा 149 (गैरकानूनी सभा), 186 (लोक सेवक को कर्तव्य निर्वहन से रोकना), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना) और 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

वीडियो: दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में लिया, जंतर-मंतर से सारे टेंट हटाए

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