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  • Delhi High Court said cost of air conditioning services in schools have to be borne by the parents

'स्कूल में चलने वाली AC का खर्च मां-बाप ही उठाएं... ' हाई कोर्ट ने फैसले में बताया ऐसा करना क्यों सही

दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में AC चार्ज वसूले जाने पर HC ने सुनवाई की है. कोर्ट का कहना है कि पेरेंट्स को स्कूल चुनते समय वहां की सुविधाओं और कीमत का ध्यान रखना चाहिए. कोर्ट ने पेरेंट्स से एसी का खर्च लेने का कारण भी बताया है.

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5 मई 2024 (पब्लिश्ड: 07:00 PM IST)
cost of air conditioning services  in schools
स्कूलों में एयर कंडीशनिंग (AC) चार्ज पर HC का फैसला. (प्रतीकात्मक फोटो- PTI)

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वीडियो: दिल्ली स्कूल टीचर ने बच्चे से कहीं आपत्तिजनक बातें, घरवालों ने की शिकायत

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