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अरविंद केजरीवाल की ED कस्टडी बढ़ी, लेकिन हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की मांग खारिज कर दी. कोर्ट से आए दोनों अपडेट जान लीजिए.

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28 मार्च 2024 (अपडेटेड: 29 मार्च 2024, 07:24 AM IST)
arvind kejriwal ed remand
आज, 28 मार्च अरविंद की ज़मानत पर सुनवाई चल रही है. (एजेंसी फ़ोटो)
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की रिमांड चार दिन के लिए बढ़ा दी है. गुरुवार, 28 मार्च को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली. कोर्ट के फैसले के बाद AAP के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 अप्रैल तक प्रवर्तन निदेशालय (ED) की रिमांड में रहना होगा. उस दिन सुबह 11:30 बजे उन्हें फिर अदालत में पेश किया जाएगा.

सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव में कहा कि ED आम आदमी पार्टी (AAP) को कुचलने की कोशिश कर रही है, उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में फंसाने की कोशिश कर रही है. ये भी कहा,

मैं ED की रिमांड याचिका का विरोध नहीं कर रहा हूं. ईडी मुझे जितने दिनों तक चाहे, हिरासत में रख सकती है. लेकिन ये एक घोटाला है… ED के दो उद्देश्य हैं. एक है, AAP को कुचलना और दूसरा है, एक ऐसी स्क्रीन बनाना, जिसके पीछे एक वसूली का रैकेट चलाया जाए.

हाई कोर्ट से राहत

हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिलने की ख़बर आई. हाई कोर्ट ने CM केजरीवाल के ख़िलाफ़ दायर हुई एक जनहित याचिका ख़ारिज कर दी है. इस याचिका में मांग की गई थी कि अरविंद को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, क्योंकि एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ़्त में हैं.

ये भी पढ़ें - पेशी के बीच कौन सा बड़ा खुलासा करने वाले थे अरविंद केजरीवाल?

लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, और कहा कि ये न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है.

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