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AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने किस मामले में दोषी करार दिया है?

मामला 2016 का है, कोर्ट ने अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है.

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23 जनवरी 2021 (अपडेटेड: 23 जनवरी 2021, 08:31 AM IST)
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आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. (फाइल फोटो)
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आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक हैं सोमनाथ भारती. AIIMS यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है. राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे फैसला सुनाया. कहा कि अभियोजन पक्ष भारती पर लगे आरोप साबित करने में सफल रहा. गवाहों के बयानों से साफ है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ AIIMS में हंगामा किया. रोकने पर कर्मचारियों से मारपीट की. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. वहीं इस मामले में अदालत ने चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी भी कर दिया. कोर्ट ने भारती को दो साल की सजा सुनाई थी. हालांकि उन्हें बेल मिल गई है. इंडिया टुडे की पूनम शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक सोमनाथ भारती ने अदालत से उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध किया था. सोमनाथ भारती की तरफ से वकील एन हरिहरन पेश हुए और विधायक को प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध करते हुए दलील दी थी वह इकलौते विधायक हैं, जो फोन पर भी जनता की समस्याएं सुनते हैं. सोमनाथ भारती के वकील ने सजा पर बहस के दौरान कहा कि उन्होंने मामले की जांच में पूरा सहयोग किया है. इसके अलावा 2016 में हुई इस घटना के दौरान किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. जनता के बुलावे पर ही वो एम्स पहुंचे थे. सोमनाथ भारती की तरफ से यह भी दलील दी गई कि उन्हें पहली बार अपराधी ठहराया गया है. परिवार में इकलौते कमाने वाले हैं. बीमार मां की जिम्मेदारी है, दो छोटे-छोट बच्चे हैं. कोर्ट ने भारती को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा तीन के तहत दोषी ठहराया है. दो साल की सजा सुनाई. तीन साल या उससे कम सजा वाले मामलों में अपील दायर करने तक जमानत का प्रावधान है. इसलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. क्या था मामला? आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ 9 सितंबर 2016 को AIIMS के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती व अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की. अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास भी किया. शिकायत में कहा गया था कि अपने समर्थकों के साथ आरोपी विधायक ने सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की. इस मामले में भारती की गिरफ्तारी भी हुई थी. फिर गिरफ्तार हो गए हैं हाल ही में सोमनाथ भारती सुर्खियों में रहे. भारती पर पुलिस के साथ अभद्रता करने का आरोप है. ये भी आरोप है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कह दिया कि योगी की मौत निश्चित है. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया है. इस घटना के बाद रायबरेली में ही सोमनाथ भारती पर एक और FIR की गई, जिसमें सरकारी अधिकारी को ड्यूटी न करने देने और अपशब्द कहने संबंधित धाराएं भी जोड़ी गईं. भारती को 11 जनवरी को गिरफ़्तार किया गया था. कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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