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दिल्ली की हवा एक बार फिर गंभीर स्तर के पार, प्रशासन ने 'येलो अलर्ट' किया जारी

Delhi AQI: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार यानी 20 दिसंबर के लिए घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है. विभाग ने कहा कि गुरुवार, 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा. जबकि न्यूनतम तापमान पांच डिग्री रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था.

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20 दिसंबर 2024 (पब्लिश्ड: 08:29 AM IST)
Delhi aqi crosses Severe Plus level, administration issues 'yellow alert' AQI 470
घने कोहरे की चेतावनी के साथ प्रशासन ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया है. (फोटो: आजतक)
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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी (Delhi AQI) ‘गंभीर प्लस’ कैटेगरी में पहुंच गई है. यहां के कई इलाकों में AQI 470 तक दर्ज किया गया है. जिसे देखते हुए भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार यानी 20 दिसंबर के लिए घने कोहरे की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया है. विभाग ने कहा कि गुरुवार, 19 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा अधिक रहा. जबकि न्यूनतम तापमान पांच डिग्री रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री कम था. 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शहर के 35 निगरानी स्टेशनों में से 32 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर प्लस श्रेणी में दर्ज किया. प्रशासन ने बहुत घने कोहरे की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. राजधानी में पहले से ही GRAP- 4 लागू है. जिसके चलते निर्माण कार्य पर पाबंदी के साथ-साथ गैर-जरूरी सामानों को लाने ले जाने वाले ट्रकों की एंट्री पर भी बैन है. 

पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का प्रकोप जारी है. हरियाणा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक दर्ज किया गया है. हरियाणा के फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तो हिसार में 2.8 डिग्री दर्ज किया गया. वहीं पंजाब के लुधियाना और पटियाला में न्यूनतम तापमान क्रमश 5.6 और 6.5 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया. 

GRAP-IV में ये होती हैं पाबंदियां-

राजधानी में ‘GRAP-4’ लागू है. GRAP (Graded Action Response Plan) प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तरीके और पाबंदियां होती हैं. ‘GRAP-4’ के कारण दिल्ली में निम्न पाबंदियां रहेगी-

1. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पूरी तरह से बैन होगा. हालांकि जरूरी सेवाएं देने वाले सभी LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी.

2. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड LCV को इलेक्ट्रिक वाहन सीएनजी, BS- VI, डीजल के अलावा अनुमति नही होगी. जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी. 

3. दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स (MGV) और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स (HGV) को अगर BS-IV मानकों या उससे नीचे रजिस्टर्ड है, तो उन्हें भी शहर में एंट्री की मंजूरी नहीं होगी.  

4. हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि के लिए जारी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर पाबंदी लागू रहेगी. 

ये भी पढ़ें: दिल्ली की हवा हुई और जहरीली, GRAP-4 के नियम लागू, जान लीजिए क्या होंगी पाबंदियां?

CPCB (Central Pollution Control Board) के मुताबिक, शून्य से 50 के बीच AQI को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच को ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच को ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच को ‘खराब’,  301 से 400 के बीच को ‘बहुत खराब’, 401 से 450 के बीच को ‘गंभीर’ और 450 से ऊपर को ‘गंभीर प्लस’ माना जाता है. 

वीडियो: दिल्ली में AQI का लेवल एक हजार से ऊपर या सरकार का डेटा सही, कहीं AQI को नापने में झोल तो नहीं?

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