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VIDEO: शख्स का आरोप- "iPhone ऑर्डर किया था, डिब्बे में निकले मिट्टी के ढेले"

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.

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viral video screenshot iphone
वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट. (फोटो: सोशल मीडिया)
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आर्यन मिश्रा
22 मार्च 2023 (Updated: 22 मार्च 2023, 10:05 PM IST) कॉमेंट्स
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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर महंगे स्मार्टफोन्स और गैजेट्स पर काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है. इसी के चलते लोग मोबाइल मंगवाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों को काफी प्राथमिकता देते हैं. ऐसे में ऑनलाइन डिलीवरी में गड़बड़ी के कुछ मामले भी सामने आए हैं. कभी फोन की जगह निरमा आ जाता है, तो कभी खराब टीवी आ जाती है. अब फिर से एक ऐसा ही दावा किया जा रहा है. दावा है कि एक शख्स ने आईफोन (iPhone) ऑर्डर किया था, पार्सल रिसीव करने के बाद डिब्बा खोला तो उसमें से मिट्टी के ढेले निकले. इसका एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

‘iPhone की जगह मिट्टी के ढेले’

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल है.  प्रशांत नाम के एक ट्विटर वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि शख्स ने iPhone ऑर्डर किया था, लेकिन उसे पैकेज में ढेले मिले. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शख्स, पार्सल का पैकेट खोलता है और उसके अंदर से सफेद रंग का डिब्बा निकालता है. देखने में डिब्बा आईफोन 14 प्रो या आईफोन 14 प्रो मैक्स का मालूम पड़ रहा है. डिब्बा सील पैक होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि वो iPhone के डिब्बे पर लगी सील को भी उखाड़ रहा है. और जब वो डिब्बा खोलता है तो डिब्बे के अंदर दो मिट्टी के ढेले रखे हुए दिखते हैं. खबर लिखे जाने तक मामले पर कंपनी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

कोर्ट ने दिया जुर्माना भरने का आदेश

जैसा कि हमने ऊपर बताया कि बीते समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब ऑर्डर में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के कोप्पल जिले की रहने वाली हर्षा ने साल 2021 के जनवरी में फ्लिपकार्ट से लगभग 48 हजार रुपये का आईफोन-11 ऑर्डर किया था. इसके बाद जब उन्हें पैकेज मिला तो उसके अंदर एक कीपैड मोबाइल फोन और 140 ग्राम वाला साबुन था. जिसके बाद हर्षा ने फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर पर बात की. 

रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायत पर कस्टमर केयर वालों ने परेशानी को सुलझाने का आश्वासन दिया था. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जिसके बाद हर्षा ने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा था और पिछले साल जुलाई में उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सेन रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

इसके बाद कोर्ट ने इस साल मार्च में फ्लिपकार्ट को हर्जाना भरने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि हर्षा को खराब सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए 10 हजार रुपये और मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए 15 हजार रुपये दिए जाएं. 

वीडियो: आईफोन ऑर्डर किया, पैसे नहीं थे तो डिलीवरी बॉय को मारा, 3 दिन घर पर रखा, फिर ये किया.

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