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कोई MRP से ज्यादा पैसे मांगे तो ये नंबर डायल करो

सिनेमा हॉल हो या टूरिस्ट स्पॉट, दुकानदार नहीं ले सकते ज्यादा पैसे.

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प्रतीक्षा पीपी
20 अप्रैल 2016 (Updated: 19 अप्रैल 2016, 04:55 AM IST)
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सिनेमा हॉल, मॉल, हाइवे पर बनी दुकानों और रेस्त्रां में अब महंगे प्रोडक्ट बेचकर दुकान वाले आपको लूट नहीं पाएंगे. काहे से आ गया है कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर. जिस पर उपभोक्ताओं की शिकायत तुरंत सुनी जाएगी. ऐसा कहना है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री रामविलास पासवान का. जो केंद्र स्तर पर उपभोक्ता मामलों के जिम्मेदार हैं. MRP मतलब मैक्सिमम रीटेल प्राइस. यानी इससे ज्यादा दाम में प्रोडक्ट बेचना इल्लीगल होता है. ये वही दाम है जो हर चीज पर छपा रहता है. अगर कोई दुकानदार आपसे MRP से ज्यादा पैसे ले, तो बिल संभालकर रख लेना. और कॉल करना 1800 11 4000 पर. जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है. कार्रवाई तुरंत होगी, ऐसा भरोसा दिलाया है पासवान ने. ये मानते हुए कि कई जगहों में प्रोडक्ट्स की बिक्री MRP से ऊपर के दामों पर हो रही है. साथ ही ये भी कहा अगर उपभोक्ता शिकायत नहीं करेंगे तो उनके लिए कोई भी कदम उठाना मुश्किल होगा.

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