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नया साल टेंशन लेकर आएगा अगर 31 दिसंबर तक ये वित्तीय काम नहीं निपटाए

इनकम टैक्स ही नहीं, और भी बहुत काम हैं.

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7 दिसंबर 2021 (अपडेटेड: 7 दिसंबर 2021, 01:23 PM IST)
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साल का आखिरी महीना अक्सर अलर्ट मोड में ही आता है. लेकिन यह दिसंबर कुछ खास डेडलाइंस लेकर आया है, जिनका ताल्लुक आपकी कमाई, खर्चे और टैक्सेज से है. यहां हम उन अहम फाइनेंशल कामों की फेहरिस्त लेकर आए हैं, जिन्हें आपको 31 दिसंबर तक निपटा लेना चाहिए. ऐसा नहीं करने पर नया साल आपके लिए नई टेंशन लेकर आ सकता है. इनमें इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन भी है, जो आम तौर पर 31 जुलाई या अगस्त तक ही होती है. लेकिन कोरोना संकट के बाद के हालात में बढ़कर यहां तक आ पहुंची है. इसके और टलने के आसार नहीं हैं. साथ ही जीएसटी, पेंशन और बैंकिंग से जुड़े कई काम भी आप इस महीने निपटाकर अगले महीने कई दिक्कतों से बच सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न

सैलरीड और कई दूसरी क्लास के लिए वित्त वर्ष 2020-21 की इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 है. इसके बाद रिटर्न फाइलिंग पर आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3 दिसंबर तक करीब 3 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया था और जैसे-जैसे डेडलाइन करीब आ रही है, इसमें तेजी आ रही है. औसतन 4 लाख लोग रोज रिटर्न भर रहे हैं. अभी तक जितने लोगों ने रिटर्न भरा है, उनमें करीब 60 प्रतिशत यानी 1.78 करोड़ असेसी फॉर्म ITR-1 वाले हैं. इनकी इनकम नौकरी या किसी एक स्रोत से होती है. करीब 8 प्रतिशत यानी 24.42 लाख लोगों ने ITR-2 फाइल किया है. ये वो नौकरीपेशा लोग हैं, जिनकी प्रॉपर्टी, शेयर या दूसरे जरियों से भी आय होती है. बाकी करीब 44 प्रतिशत रिटर्न दूसरी कैटेगरी के लोगों ने भरा है.

ऑडिट रिपोर्ट

बिजनेस से जुड़े वे लोग जिनकी सालाना इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है. आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर ही है. यह ऑडिट इनकम टैक्स से जुड़ी है. वैसे तो बिजनेस में कई तरह की अन्य रिपोर्टें भी होती हैं, जिन्हें फाइल करने की अलग-अलग तारीखें हैं.

GST रिटर्न

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) में रजिस्टर्ड करीब 1.3 करोड़ कारोबारियों के लिए दिसंबर महीने में कई डेडलाइंस हैं. इनमें से अधिकांश को वित्त वर्ष 2020-21 का सालाना जीएसटी रिटर्न यानी GSTR-9, 31 दिसंबर तक भरना है. 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वालों को नवंबर महीने का मंथली रिटर्न यानी GSTR-3B, 20 दिसंबर तक भरना है. इसके अलावा 1.50 करोड़ से 5 करोड़ के बीच टर्नओवर वालों को फॉर्म GSTR-1, 11 दिसंबर तक भरना है. जीएसटी से जुड़े कई और टैक्स कंप्लायंस भी 31 दिसंबर से पहले ही करने हैं.

लाइफ सर्टिफिकेट

लाखों पेंशनर्स को हर साल बैंक या संबंधित दफ्तरों में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है. वैसे तो यह काम 30 नवंबर तक पूरा कर लेना होता है, लेकिन इस साल एक महीने की मोहलत मिली है. यानी 31 दिसंबर तक आपको हर हाल में यह सर्टिफिकेट जमा कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर 1 जनवरी के बाद आपकी पेंशन रुक सकती है या बैंक आपका पेंशन खाता फ्रीज भी कर सकता है. एक अच्छी खबर यह है कि सरकार जीवन प्रमाण पत्र को पूरे देश में वर्चुअल मोड में जमा करने की व्यवस्था कर रही है. कुछ नए ऐप भी लाए जा रहे है. इससे बुजुर्गों को बैंक या दफ्तरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी.

बैंकिंग काम भी

दिसंबर में किसी न किसी राज्य में करीब 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. आरबीआई की ओर से नोटिफाइड बैंकिंग कैलेंडर के मुताबिक इस महीने साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा 7 दिन ऐसे हैं, जब बैंकों में कामकाज नहीं होगा. इनमें कुछ रीजनल फेस्टिवल्स भी हैं. इसके अलावा निजीकरण के खिलाफ बैंककर्मियों ने 16-17 दिसंबर को हड़ताल की घोषणा कर रखी है. हालांकि सभी बैंकों की ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी. फिर भी टैक्स फाइलिंग, पेंशन और अन्य काम, जिनका सरोकार बैंकों से है, उन्हें जल्द से जल्द निपटा लेना ही ठीक होगा.

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