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"पांचों जजों ने तय किया था कि.." अयोध्या फैसले पर 4 साल बाद बोले CJI चंद्रचूड़

2019 में आए अयोध्या विवाद के फ़ैसले (Ayodhya SC Verdict 2019) और 2023 में आए अनुच्छेद-370 के फ़ैसले (Article 370 SC Verdict) पर CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ बातें सामने रखी हैं. दोनों फ़ैसले सुनाने वाली बेंच में वे शामिल थे.

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1 जनवरी 2024 (अपडेटेड: 1 जनवरी 2024, 01:20 AM IST)
Chief Justice of India (CJI) Justice DY Chandrachud
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई चंद्रचूड़ (फोटो: PTI)
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) ने एक इंटरव्यू में अयोध्या विवाद और अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसलों पर बात की है. साल 2019 में जब राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तब पांच जजों की बेंच में चंद्रचूड़ भी शामिल थे. हालांकि तब वो CJI नहीं थे. वहीं 11 दिसंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बेंच ने अनुच्छेद 370 और 35 A के मामले पर फैसला सुनाया. इस बेंच में डी.वाई चंद्रचूड़ बतौर CJI शामिल रहे.

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अयोध्या फैसले पर क्या बोले?

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था. बेंच में तत्कालीन CJI जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे. इस फैसले के बारे में मौजूदा CJI चंद्रचूड़ ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा कि बेंच में शामिल सभी न्यायाधीशों ने तय किया था कि इस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाएगा.

CJI से सवाल किया गया था कि इस मामले पर जब फैसला आया, तब किसी जज का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया था. CJI ने बताया कि अयोध्या मामले में न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से यह तय किया था कि फैसले की कॉपी पर किसी का नाम नहीं जाएगा. उन्होंने कहा,

"जब पांच न्यायाधीशों की बेंच फैसले पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठी, जैसा कि हम सभी फैसला सुनाए जाने से पहले करते हैं, तो हम सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह कोर्ट का फैसला होगा. और, इसीलिए किसी भी एक न्यायाधीश को इसका श्रेय नहीं दिया गया."

उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये संदेश देना था कि बेंच में शामिल सभी न्यायाधीश इस मामले में लिए गए फैसले और फैसले में बताए गए कारणों में भी साथ हैं.  

अनुच्छेद 370 वाले फैसले पर क्या बोले?

CJI से अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर सवाल किया गया तो वे बोले-

"हम संविधान और कानून के अनुसार फैसला लेते हैं. मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए आलोचना का जवाब देना या अपने फैसले का बचाव करना उचित होगा."

पांच जजों की बेंच ने मोदी सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 11 दिसंबर, 2023 को फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अनुच्छेद 370 और 35 A को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सही करार दिया था.

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