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CJI शरद अरविंद बोबडे की मां से ढाई करोड़ की ठगी हो गई

2007 से साथ काम करने वाले केयरटेकर ने नाक के नीचे ये सारी ठगी हुई.

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CJI SA Bobde ने कहा कि अब वक्त आ गया है कोई महिला CJI बने, फिर उन्होंने एक दिक्कत बता दी. फाइल फोटो- PTI
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लालिमा
10 दिसंबर 2020 (Updated: 10 दिसंबर 2020, 09:05 AM IST) कॉमेंट्स
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जस्टिस शरद अरविंद बोबडे. भारत के चीफ जस्टिस हैं. उनकी मां मुक्ता बोबडे हाल ही में कथित तौर पर ढाई करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हुई हैं. समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, फैमिली प्रॉपर्टी के केयरटेकर पर ढाई करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने केयरटेकर की गिरफ्तारी कर ली है.

क्या है पूरा मामला?

मुक्ता बोबडे नागपुर में एक लॉन की मालकिन हैं. नाम है सीडॉन लॉन (Seadon Lawn). ये आकाशवाणी स्क्वेयर के पास स्थित है. ये लॉन शादी और अलग-अलग तरह के फंक्शन्स के लिए किराए पर दिया जाता है. साल 2007 में बोबडे परिवार ने लॉन की देखरेख के लिए तपस घोष नाम के आदमी को अपॉइंट किया था. उसे सैलेरी मिलती थी और बुकिंग्स के आधार पर कमिशन भी दिया जाता था.

नागपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस (CP) अमितेश कुमार ने बताया कि मुक्ता चूंकि बुज़ुर्ग हैं, सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो इन सबका फायदा उठाते हुए तपस ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर कथित तौर पर ढाई करोड़ रुपए की हेराफेरी की. उसने बैंक ट्रांजैक्शन्स में गड़बड़ी की और लॉन को किराए पर देने से जो पैसे इकट्ठे होते थे, वो उन सभी पैसों को बैंक में जमा नहीं कराता था. उसने कथित तौर पर जाली रसीद भी बनाई थी.

कैसे सामने आई धोखाधड़ी?

CP अमितेश कुमार ने बताया कि ये ठगी उस वक्त सामने आई, जब लॉकडाउन के चलते कई सारे कस्टमर्स ने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कराईं. लोगों ने बुकिंग्स तो रद्द करवा दीं, लेकिन उन्हें तपस से अपना बुकिंग अमाउंट वापस नहीं मिल सका.

इसके बाद मुक्ता बोबडे ने अगस्त के महीने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद एक SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) बनाई गई, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी भी शामिल हुए. पुलिस कमिश्नर ने बताया कि SIT ने 2017 से लेकर अब तक की सभी बुकिंग्स की छानबीन की, तो पता चला कि तपस घोष ने बोबडे परिवार से 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी. साथ ही उसने सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का भी बिल नहीं दिया था. कुछ फैब्रिकेशन काम के बिल भी नहीं चुकाए थे.

SIT ने जांच के दौरान तपस घोष से पूछताछ की और 8 दिसंबर की रात उसे गिरफ्तार कर लिया. तपस और उसकी पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 409 (विश्वास का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखाधड़ी) और 467 (जालसाजी) के तहत केस दर्ज किया गया. तपस को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 16 दिसंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. CP ने बताया कि DCP विनीता साहू की देखरेख में SIT इस मामले की जांच कर रही है. आरोपी की उम्र 49 बरस है.

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