चंडीगढ़ से कोर्ट मैरिज के लिए अलीगढ़ आए मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने आया था.
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पुलिस ने मुस्लिम युवक को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह लड़की को चंडीगढ़ से भगाकर अलीगढ़ कोर्ट मैरिज के लिए लाया था. (फोटो- ANI)
"उसने मुझे सोनू के नाम से अपना परिचय दिया. मैं उससे हिंदू समझ कर बात कर रही थी. बाद में मुझे मालूम चला कि वो मुस्लिम है."
मीडिया से बात करते हुए लड़की ने बताया-Aligarh: Man beaten up in Court complex when he came to apply for marriage with a woman of different faith; case registered.
Woman says, "He introduced himself as Sonu & I talked to him knowing he was Hindu, later I got to know he is a Muslim." pic.twitter.com/xsP3tGRDkY — ANI UP (@ANINewsUP) December 5, 2020
"सोनू से मेरी बात फेसबुक पर शुरू हुई थी. हमारी लंबी बात चली. उसने कहा कि मैं हिंदू हूं. तो मैं हिंदू समझ के बात कर रही थी. बाद में पता चला ये मुसलमान है. ये चंडीगढ़ से मुझे अलीगढ़ बाइक से लेकर आये. मुझसे बोला कि कोर्ट मैरिज करूंगा तुमसे. मुझे इनके घरवालों के बात करने के तरीके से मुस्लिम होने का पता चला. मुझे यहां अपने दीदी के घर पर रखा था. सोनू ने मुझे गुमराह करते हुए कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता. अगर तुम नहीं मिली तो ज़हर खा लूंगा."जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस आरोपी लड़के और लड़की को अलीगढ़ से लेकर चंडीगढ़ चली गई है. इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार अनुजा जायसवाल ने एक वीडियो ट्वीट किया था. वीडियो में दो पुलिस वाले लड़की को पकड़े हुए हैं. लड़की चीखते हुए कह रही है-
"नाबालिग नहीं हूं मैं. मेरे सोनू से अलग मत करो मुझे. बहुत प्यार है मुझे उससे, बहुत ज्यादा. मेरी जान है वो."मामले ने तब तूल पकड़ा जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा. कोर्ट पहुंचे व्यक्ति को पुलिस खींचकर ले जा रही थी. आसपास लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. वह पुलिस की कार्रवाई के ख़िलाफ़ बोल रहा था. अलीगढ़ पुलिस कहना है कि चंडीगढ़ की रहने वाली लड़की को सोनू मलिक भागकर लाया. चंडीगढ़ में लड़के के ख़िलाफ़ FIR दर्ज़ है. पुलिस का कहना है कि सोनू मालिक पर चंडीगढ़ में दर्ज़ मामले में कार्रवाई करते चंडीगढ़ पुलिस अलीगढ़ आ चुकी है. गिरफ़्तार आरोपी को चंडीगढ़ पुलिस को सौंप दिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में नया धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इससे जुड़े अध्यादेश Prohibition of Unlawful Religious Conversion Ordinance, 2020 को मंजूरी दे दी थी. कानून में क्या है? उत्तर प्रदेश के नए कानून के तहत झूठ, जबरन, प्रभाव दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, शादी के नाम पर या धोखे से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा. धर्म परिवर्तन कराने या करने के मामलों में अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया तो इसका सबूत देने की जिम्मेदारी आरोपी शख्स की होगी. अगर कोई केवल शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन करता है या कराता है तो उस शादी को शून्य माना जाएगा. मतलब ऐसी शादी कानून की नज़र में अवैध होगी. कानून के मुताबिक, इसका उल्लंघन करने पर कम से कम एक साल और अधिकतम 5 साल की सज़ा का प्रावधान है. साथ ही 15 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भी है. नाबालिग या SC/ST महिला का धर्म परिवर्तन कराने पर दो से दस साल तक की जेल और 25,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है.प्रकरण में थाना नयागाँव, मौहाली, चण्डीगढ़ में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, किशोरी के परिजन व सम्बन्धित थाना पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत करा दिया गया है, के सम्बन्ध में #CO_III द्वारा दी गई बाइट । pic.twitter.com/51uHEDruBI
— ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) December 4, 2020