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बदायूं में चूहे की 'दर्दनाक हत्या' करने वाले को क्या सजा होगी? पुलिस ने बता दिया है

शिकायत के बाद आरोपी मनोज कुमार को थाने में बुलाकर पूछताछ की गई.

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Budaun rat drowned in drain
फाइल फोटो.
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साकेत आनंद
28 नवंबर 2022 (Updated: 28 नवंबर 2022, 09:13 PM IST)
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देश में हर दिन हजारों चूहों को यूं ही मार दिया जाता है. चूहेदानी में फंसाकर या दवाई डालकर चूहों को मार दिया जाता है. सुबह-सुबह उठने के बाद चूहे मारते हुए लोग उसे हिंसा या जीवहत्या की अवधारणा से नहीं देखते. उन्हें बस इतना लगता है कि चूहे उनकी जिंदगी में अवरोध की तरह हैं, जो घर के सामानों को काटते या बर्बाद करते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक चूहे की मौत का मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया है.

मामला गंभीर तब हो गया, जब एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत कर आरोप लगाया कि चूहे की 'दर्दनाक तरीके से हत्या' की गई. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, पीपल फॉर एनिमल्स के जिलाध्यक्ष विकेन्द्र शर्मा ने पुलिस को बताया कि मनोज नाम के शख्स ने चूहे की पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबा दिया. शिकायत में विकेन्द्र ने लिखा है, 

"मैंने जब उसे ऐसा करने से मना किया तब तक चूहा जिंदा था. जब मैंने उसे निकालने को कहा तो उसने नाले में फेंक दिया. मैंने किसी तरह चूहे को निकाला, लेकिन बाहर आते ही चूहे ने दम तोड़ दिया."

विकेन्द्र शर्मा ने पुलिस से अनुरोध किया कि मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण कानूनों के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए. उन्होंने आगे लिखा कि वे मृत चूहे को थाने में दे रहे हैं, कृपया पोस्टमार्टम कराने का कष्ट करें. जानवरों के डॉक्टर को सूचना दे दी गई है.

पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेजा गया 

शिकायत के बाद बदायूं सदर पुलिस ने चूहे के शव को पशु हॉस्पिटल भिजवाया, लेकिन वहां चूहे के पोस्टमार्टम की सुविधा नहीं थी. अब शव को पोस्टमार्टम के लिए बरेली के IVRI भेजा गया है.

बदायूं के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) आलोक मिश्रा ने बताया कि शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार कुमार को थाने बुलाया गया और पूछताछ की गई. DSP ने कहा कि चूहा पशु की कैटगरी में नहीं आता है इसलिए पशु क्रूरता निवारण कानून लागू नहीं होगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि कानूनी राय लेने के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी, की जाएगी.

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