महाराष्ट्र: रेप के आरोपी BJP विधायक को कोर्ट से राहत नहीं, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी!
महिला ने कोर्ट के सामने कहा कि नाईक एक विधायक और मंत्री होने के नाते मजबूत राजनीतिक व्यक्ति थे. इसी कारण वो ‘शारीरिक उत्पीड़न’ की शिकायत नहीं कर सकी. लेकिन, 2022 में आखिरकार उसने न्याय के लिए शिकायत करने का फैसला कर ही लिया.
Advertisement

गणेश नाइक. (फाइल फोटो- इंडिया टुडे)
Story Summary
वीडियो-

