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ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से बड़ा झटका, बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के ऑर्डर पर लगी रोक

Donald Trump के बर्थराइट सिटिजनशिप खत्म करने के आदेश पर रोक लग गई है. अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. जज ने साफ़ कहा कि यह आदेश परेशान करने वाला है. जज ने सरकारी वकील को जमकर सुनाया है.

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डॉनल्ड ट्रंप के आदेश पर लगी रोक | फोटो: इंडिया टुडे
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अभय शर्मा
24 जनवरी 2025 (Updated: 24 जनवरी 2025, 08:43 PM IST) कॉमेंट्स
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अमेरिका के फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका दिया है. गुरुवार, 23 जनवरी को कोर्ट ने ट्रंप के बर्थराइट सिटिजनशिप समाप्त करने के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है. फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस, ओरेगन राज्य और सिविल राइट्स ग्रुप्स की याचिका पर ये फैसला सुनाया है. याचिका में कहा गया था कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में निहित नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन है. इसमें प्रावधान किया गया है कि अमेरिका में जन्मा कोई भी शख्स वहां का नागरिक है. याचिका में ये तर्क भी दिया गया कि 14वें संशोधन के तहत मिलने वाली जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने के लिए, राष्ट्रपति और कांग्रेस (संसद) के पास संवैधानिक अधिकार नहीं है.

न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान जज ने जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील से कहा कि वो सरकार के इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं. यह बहुत परेशान करने वाला है. यह तो साफ तौर पर एक असंवैधानिक आदेश है.

जज ने कहा- इससे ज्यादा असंवैधानिक आदेश ना देखा

फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से कोर्ट में हैं, लेकिन उनके सामने स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक मामला आजतक नहीं आया. उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील से ये भी कहा कि उन्हें ये सुनकर हैरानी हो रही है कि उन जैसा एक वकील ये कह रहा है कि डॉनल्ड ट्रंप का ये आदेश संवैधानिक है. इसके बाद कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश पर 14 दिन के लिए अस्थायी रोक लगा दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.

डॉनल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी. इसके बाद उन्होंने बर्थराइट से संबंधित नागरिकता के नियमों को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया था. डॉनल्ड ट्रंप का आदेश 20 फरवरी से लागू होना है. यह आदेश कहता है कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चे को तभी वहां की नागरिकता मिलेगी, जब माता-पिता में से कम से कम एक अमेरिकी नागरिक हो, या कानूनी तौर पर स्थायी निवासी यानी ग्रीन कार्ड धारक हो, या फिर कम से कम कोई एक अमेरिकी सेना का सदस्य हो.

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