भिवानी में जिस जुनैद को जलाकर मार दिया गया, उस पर गौतस्करी के केस भी थे!
तो केस की पड़ताल करने और सजा देने का काम किसका है? कोर्ट पुलिस का? या गुंडे-हत्यारों का?

भिवानी में बोलेरो गाड़ी में दो नर कंकाल मिलने के बाद सनसनी फैली हुई है. बताया जा रहा है कि इन्हें मारपीट के बाद जिंदा जला दिया गया (Bhiwani Bolero Case Updates). मृतकों के नाम जुनैद और नासिर हैं. दोनों राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. पुलिस ने बताया है कि बोलेरो में जलाए गए जुनैद के खिलाफ गौ तस्करी के 5 केस दर्ज थे.
वारदात को अंजाम देने का आरोप बजरंग दल के पांच लोगों पर लगा है. पुलिस ने निमूलथान, श्रीकांत निमरोडा, लोकेश, रिंकू सैनी, मोनू मानेसर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. सभी संदिग्ध हरियाणा के रहने वाले हैं.
कब क्या हुआ?आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, भरतपुर जिले में गोपालगढ़ थाना इलाके के गांव घाटमीका निवासी खालिद ने गोपालगढ़ थाने में 15 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप लगाया कि उनके चचेरे भाई जुनैद और नासिर को हरियाणा के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला और मोनू ने अगवा कर लिया है. ये पांचों लोग बजरंग दल से जुड़े हैं.
खालिद की शिकायत के मुताबिक,
भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने कहा,
इस मामले में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने ट्वीट किया,
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जुनैद, नसीर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए.
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