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बेस्ट बेकरी कांड के आरोपी बरी, 14 लोगों को जिंदा जलाकर मारा गया था

गोधरा नरसंहार के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा का नतीजा था बेस्ट बेकरी हत्याकांड.

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13 जून 2023 (अपडेटेड: 13 जून 2023, 03:48 PM IST)
Best Bakery, Gujarat
बेस्ट बेकरी कांड में 14 लोगों की हुई थी मौत. (Twitter)
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मुंबई की एक अदालत ने गुजरात के बेस्ट बेकरी केस (Gujarat Best Bakery Case) के दो आरोपियों को बरी कर दिया है. हर्षद रावजी सोलंकी और मफत गोहिल नाम के ये आरोपी इस केस में पिछले 10 साल से मुंबई की जेल में बंद थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2002 में हुए इस हत्याकांड में एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी.

फरवरी, 2002 में हुए गोधरा कांड में 59 कार सेवकों की मौत हुई थी. इसके बाद गुजरात के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी. उसी दौरान मार्च 2002 में भीड़ ने वडोदरा में बनी बेस्ट बेकरी पर हमला कर दिया था. भीड़ ने बेकरी को आग लगा दी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक़, हिंसा में 14 लोगों की मौत हो गई थी.

इसके बाद इस मामले में बेकरी के मालिक की बेटी जाहिरा शेख ने 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. 27 जून, 2003 को वडोदरा की एक अदालत ने गवाहों के मुकर जाने के बाद सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया था. लेकिन कुछ गवाहों ने बाद में मीडिया को बताया कि उन्होंने दबाव में आकर अपने बयान बदले थे. इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. इसके बाद शीर्ष अदालत ने अप्रैल 2004 में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया था.

24 फरवरी 2006 को मुंबई के एक कोर्ट ने 9 आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई. बाकी 8 आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया था. वहीं उस समय तक मामले के 4 आरोपी फरार चल रहे थे. बाद में निचली अदालत के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. जुलाई 2012 में हाई कोर्ट ने 9 में से 4 दोषियों- संजय ठक्कर, बहादुर सिंह चौहान, सना भाई बारिया और दिनेश राजभर की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा और बाकी पांच आरोपियों को बरी कर दिया. 

फिर 2013 में मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. आजतक में छपी खबर के मुताबिक ट्रायल के दौरान 4 में से 2 आरोपियों की मौत हो गई. बाकी दो आरोपी हर्षद रावजी भाई सोलंकी और मफत मणिलाल गोहिल 10 साल से जेल में बंद थे. इनका मामला मुंबई की स्पेशल कोर्ट में चल रहा था. अब उन्हें भी बरी कर दिया गया है.

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