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जान जाए मगर कान पर से मोबाइल ना जाए, स्कूटी पर हो तो चुन्नी लपेट लो, वीडियो भयंकर वायरल

घटना 26 मार्च की शाम 5 बजे की है. महिला बेंगलुरु के NTI मैदान के सामने विद्यारण्यपुरा के पास स्कूटी चला रही थी.

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Bengaluru woman
जनता पूछ रही है, महिला पर चालान कितने का लगा? (फ़ोटो - सोशल)
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सोम शेखर
28 मार्च 2024 (Updated: 28 मार्च 2024, 21:19 IST)
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जुगाड़-प्रधान देश भारत में एक महिला को अपने एक 'जुगाड़' के चक्कर में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जिसमें महिला फ़ोन पर बात करते हुए स्कूटी चला रही है. मगर हाथ दोनों हैंडल पर हैं. कैसे? महिला ने एक दुपट्टे से फ़ोन को कान पर बांध रखा है. जब से वीडियो इंटरनेट पर है, लोग दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ जुगाड़ की प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग से जुड़े जोख़िमों के बारे में चिंताएं ज़ाहिर कर रहे हैं.

सोशल मीडिया यूजर थर्डआई ने ये वीडियो पोस्ट किया है. पोस्ट के मुताबिक़, घटना 26 मार्च की शाम 5 बजे की है. महिला बेंगलुरु के NTI मैदान के सामने विद्यारण्यपुरा के पास स्कूटी चला रही थी. पोस्ट के कैप्शन में महिला की हरकत पर बहुत अजीब-सा रिऐक्शन है. समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी शिकायत कर रहा है, या पुलिस व्यवस्था की. कैप्शन में लिखा है,  

दुपहिया चलाने का ग़ज़ब तरीक़ा है. कैमरे में क़ैद हो गया. कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था. मैं तो इस बात से हैरत में हूं कि महिला ने ऐसा करने का भी कैसे सोचा. वो भी तब, जब शहर भर में ट्रैफ़िक पुलिस तैनात है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं. मुझे नहीं पता कि इसे नवाचार कहूं या जुगाड़. मगर ये ग़लत है.

पोस्ट को X पर लगभग बहुतेरे लोगों ने देखा और अलग-अलग तरह की राय दी. कइयों ने महिला के फ़ैसले पर सवाल उठाया, उनके काम को ग़ैर-ज़िम्मेदाराना बताया.

एक व्यक्ति ने कॉमेंट किया,

"मैंने लोगों को अपना मोबाइल हेलमेट के अंदर रखते हुए देखा है. ये महिला तो उससे आगे निकल गई. उसका ध्यान निश्चित रूप से इस बात पर था कि मोबाइल गिर न जाए."

बढ़ती यातायात निगरानी और उपायों के साथ, इस तरह का लापरवाह बरताव न केवल व्यक्ति के लिए बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी खतरा पैदा करता है. कर्नाटक में गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करना 'ख़तरनाक ड्राइविंग' माना जाता है और इसके लिए ₹1,000 का जुर्माना लग सकता है. यही घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती, तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगता. 

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