कोर्ट ने कहा - 'बंद करो कांग्रेस और 'भारत जोड़ो' का ट्विटर हैंडल', गाना चोरी का केस है!
कांग्रेस और कांग्रेसियों पर गाना चुराने का केस लगा है.

बेंगलुरु के एक सिविल कोर्ट ने आदेश दिया है कि कांग्रेस (Congress) और भारत जोड़ो (Bharat Jodo) के ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया जाए. क्यों? क्योंकि आरोप है कि कांग्रेस ने KGF-2 का एक गाना गैरकानूनी तरीके से अपने एक वीडियो में इस्तेमाल किया था.
एडिशनल सिटी सिविल जज लाथाकुमारी एम ने ये आदेश पारित किया है. इसमें कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी, ट्विटर और अशोक कुमार को पार्टी बनाया गया था.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक़, कोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए उन तीनों ट्वीट्स को हटा दे, जिसमें KGF-2 का गाना इस्तेमाल करने की शिकायत की गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने ट्विटर से यह भी कहा कि वे अगली सुनवाई तक कांग्रेस (@INCIndia) और भारत जोड़ो (@BharatJodo), दोनों हैंडल्स को ब्लॉक कर दे.
‘रॉकी भाई’ की जगह राहुल गांधी को लगा दिया थावीडियो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का. वीडियो में राहुल गांधी हैं. स्लो मोशन में चल रहे हैं राहुल. बच्चों के साथ हैं. किसी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, किसी को दौड़ा रहे हैं. पीछे एक गाना बज रहा है. इसी गाने पर केस दर्ज हुआ है. म्यूज़िक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर फ़िल्म 'KGF-2' के गानों के राइट्स ख़रीदने के लिए बहुत पैसा ख़र्चा था. और, आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने बिना इजाज़त लिए फ़िल्म से गानों का इस्तेमाल किया है. राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के प्रचार के लिए वीडियो बनाने के लिए. पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के ख़िलाफ़, IPC की धारा-403 (बेईमानी से की गई हेराफ़ेरी), 465 (जालसाज़ी), 120 (आपराधिक साज़िश) के तहत FIR दर्ज की गई है. इसके अलावा IT ऐक्ट और कॉपीराइट ऐक्ट की भी संबंधित धाराएं लगाई गई हैं.
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 'बिना मंजूरी के गैरकानूनी तरीके से कॉपीराइट म्यूजिक' का इस्तेमाल न किया जाए. कोर्ट ने इस मामले में तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के लिए एक लोकल कमिश्नर नियुक्त किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी.
KGF-2 के गाने में राहुल गांधी को दिखाया गया, कॉपीराइट का केस हो गया

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