आर्यन खान को अब भी नहीं मिली बेल, 20 तारीख तक जेल में ही रहना होगा
जज ने दोनों पक्षों की दलीलें तो सुनी लेकिन अपना फैसला रिज़र्व रख दिया.
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आर्यन खान कोर्ट से बाहर आते हुए.
आर्यन खान ड्रग्स केस में आज यानी 14 अक्टूबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जहां जज वी.वी पाटिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला रिज़र्व रखा है. उन्होंने कहा कि वो अपना फ़ैसला अब 20 अक्टूबर को सुनाएंगे. जिसका सीधा मतलब है आर्यन खान को अब 20 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा. केस की सुनवाई के दौरान NCB ने कोर्ट से कहा कि उनके पास ऐसे एविडेंस हैं जो ये बताते हैं कि आर्यन कई सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहा है.
# आर्यन के वकील ने क्या कहा
14 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान की ओर से एडवोकेट अमित देसाई ने कहा,
"ASG ने 24 अगस्त 2021 का एक जजमेंट नहीं पढ़ा है, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों की कम उम्र को नज़र में रखते हुए कहा था कि इन्हें रीफॉर्मेशन का एक मौक़ा मिलना चाहिए. और अगर भविष्य में ऐसा कुछ दुबारा हो, तब कार्रवाई की जानी चाहिए. यानी अदालत ने कम उम्र देखते हुए राहत दी थी".# पूरे केस पर एक नज़र 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा से जा रहे कॉर्डेलिया नाम के क्रूज़ शिप पर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक टीम ने रेड की. जहां NCB ने शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत आठ लोगों को हिरासत में ले लिया. NCB के अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों को ड्रग्स लेने, खरीदने-बेचने के आरोपों के तहत हिरासत में लिया गया था. 3 अक्टूबर को इस मामले में आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को अरेस्ट भी कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद इन तीनों लोगों को स्पेशल हॉलीडे कोर्ट में मैजिस्ट्रेट आर.के. राजेभोसले के सामने पेश किया गया. जहां से इन्हें एक दिन के लिए NCB की कस्टडी में भेज दिया गया. 04 अक्टूबर को दुबारा आर्यन की कोर्ट में पेशी हुई. NCB की ओर से वकील अनिल सिंह ने कोर्ट से 11 अक्टूबर तक सभी आरोपियों को हिरासत में रखने की मांग की. सिंह ने कहा कि आर्यन के फ़ोन में कुछ ऐसे लिंक पाए गए हैं, जो ‘इंटरनेशनल रैकेट’ की ओर इशारा करते हैं. इसलिए ज़रूरी है आर्यन खान को 11 अक्टूबर तक हिरासत में रखा जाए. दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि इस केस में जांच की ज़रूरत है. जिसके लिए आरोपी का NCB के साथ होना ज़रूरी है. जिसके चलते कोर्ट ने NCB को 7 अक्टूबर तक आर्यन खान की कस्टडी सौंप दी. 7 अक्टूबर को लोअर कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 14 दिनों की जूडिशियल कस्टडी में भेज दिया. 08 अक्टूबर को आर्यन की बेल अर्ज़ी पर सुनवाई शुरू हुई. कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई स्पेशल NDPS कोर्ट में होगी. इसके बाद आर्यन समेत इस केस में गिरफ्तार किए गए बाकी लोगों को आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया. 11 अक्टूबर को ये मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा. जहां एडिशनल सेशंस जज वीवी पाटिल ने बेल अर्जी पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख दी. # 14 अक्टूबर -क्या आया फैसला 13 को बहस पूरी न हुई और मामला अगले दिन तक खिंच गया. और 14 को भी अदालत ने आर्यन को आज भी जमानत नहीं दी. जज पाटिल अब अपना फैसला 20 अक्टूबर, 2021 को सुनाएंगे. यानी की अभी कुछ और दिन आर्यन को जेल में ही बिताने पड़ेंगे.

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