आर्यन ड्रग्स मामलाः NPDS कोर्ट ने कहा कि सिर्फ वॉट्सऐप चैट को ड्रग सप्लाई का सबूत नहीं मान सकते
5 अन्य आरोपियों को भी जमानत मिली.
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आर्यन खान (ऊपर) को जिस शख्स से चैट के आधार पर दोषी बताया जा रहा था, उसे एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट का कहना है कि सिर्फ चैट के आधार पर ये कैसे मान लिया जाए कि वो ड्रग पेडलर है.
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