The Lallantop
Advertisement
  • Home
  • News
  • arvind kejriwal judicial custo...

अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मनीष सिसोदिया और के कविता भी जेल में ही रहेंगे, कब तक?

AAP के मुखिया Arvind Kejriwal को CBI ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत 26 जून को गिरफ्तार किया था. 25 जुलाई को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली थी लेकिन...

Advertisement
arvind kejriwal judicial custody extended money laundering cbi excise policy manish sisodia k kavitha
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसौदिया और बीआरएस नेता के कविता (फाइल फोटो- आजतक)
pic
ज्योति जोशी
25 जुलाई 2024 (Published: 01:54 PM IST) कॉमेंट्स
font-size
Small
Medium
Large
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहेंगे (Arvind Kejriwal Custody Extended). दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI वाले मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके अलावा ED वाले मामले में AAP नेता मनीष सिसौदिया और BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है. 

बता दें, CBI ने केजरीवाल पर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी अनियमितताओं में प्राथमिक साजिशकर्ता के तौर पर आरोप लगाए थे. इस मामले में केजरीवाल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत 26 जून को गिरफ्तार किया था. 25 जुलाई को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली थी. लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है. अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश हुए.

इसके अलावा ED वाले मामले में केजरीवाल मार्च से न्यायिक हिरासत में भी लिए गए थे. AAP के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. मई में उन्हें लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी. 2 जून को CM केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था.

इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी. जज न्याय बिंदु ने सुनवाई के बाद कहा था कि ED केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश करने में फेल रही है. लेकिन ED ने 21 जून को इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया. ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की. 

25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया. जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग वाली ED की याचिका स्वीकार कर ली. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने ED को केजरीवाल की बेल के खिलाफ अपनी दलीलें रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया और न ही ED के दस्तावेजों पर गौर किया. कोर्ट ने कहा कि ED की अपील पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.

ये भी पढ़ें- दिल्ली शराब नीति केस: अब ED ने CM केजरीवाल पर ऐसा आरोप लगाया, कोर्ट ने तुरंत वारंट जारी कर दिया

इधर, के कविता को 15 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था और मनीष सिसौदिया पिछले साल फरवरी से जेल में बंद हैं.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत, ED को झटका

Subscribe

to our Newsletter

NOTE: By entering your email ID, you authorise thelallantop.com to send newsletters to your email.

Advertisement